शिक्षक भर्ती घोटाला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में अवैध रूप से नियुक्त गणित के सहायक शिक्षकों को हटाने के आदेश दिए

Update: 2022-06-08 08:43 GMT

कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने सोमवार को राज्य के स्कूलों में कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए सहायक शिक्षकों की अवैध नियुक्ति का आरोप लगाते हुए एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को गणित के शिक्षक की नियुक्ति को रद्द करने का निर्देश दिया है।

इस मामले में एक सिद्दीकी गाजी फरवरी 2021 से मुर्शिदाबाद के सोलुआडांगा हाई स्कूल में गणित के शिक्षक के पद पर कार्यरत था।

जस्टिस राजशेखर मंथा ने पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग के सहायक सचिव अशोक कुमार साहा द्वारा दायर रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया, जिसमें आयोग ने स्वीकार किया था कि कक्षा IX और X के लिए ओबीसी में गणित विषय में सहायक शिक्षक के रूप में गाजी की नियुक्ति राज्य स्तरीय चयन परीक्षा, 2016 एक गलती रही है।

कोर्ट ने आगे कहा कि सहायक शिक्षक को 2 मई, 2022 को कोऑर्डिनेट बेंच के एक आदेश द्वारा वेतन प्राप्त करने और स्कूल में प्रवेश करने से रोक दिया गया था।

कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को उसकी नियुक्ति तुरंत रद्द करने का निर्देश देते हुए कहा,

"इस मामले में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सहायक शिक्षक के रूप में सिद्दीक गाज़ी की नियुक्ति को रद्द कर दिया जाएगा। बोर्ड तत्काल परिणामी कदम उठाएगा। एक अवैध नियुक्ति किसी नियुक्त व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं दे सकती है।"

कोर्ट ने कहा कि वह 8 जून को इस पर विचार करेगा कि उक्त नियुक्ति धोखाधड़ी या अन्य कदाचार से प्राप्त की गई थी या नहीं। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि इस दौरान अवैध रूप से नियुक्त व्यक्ति को किसी भी रूप में कोई भी बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा।

जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने पहले आदेश दिया था कि पश्चिम बंगाल स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी को कोर्ट द्वारा पारित अगले आदेश तक पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एससीसी) द्वारा अनुशंसित और पश्चिम बंगाल बोर्ड द्वारा नियुक्त शिक्षक के रूप में व्यवहार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जज ने उसे संबंधित स्कूल परिसर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया था और उसे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास एक सहायक स्कूल शिक्षक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अब तक प्राप्त कुल वेतन जमा करने का भी आदेश दिया था।

केस टाइटल: अनूप गुप्ता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एंड अन्य

केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 227


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