'तबलीगी जमात को इस्लाम की बराबरी पर नहीं रखा जा सकता': मद्रास हाईकोर्ट ने यूट्यूबर मारिदास के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया

Update: 2021-12-24 14:44 GMT

मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट (मदुरै बेंच) ने मार्च, 2020 में COVID की पहली लहर के बीच तब्लीगी जमात के सम्‍मेलन की आलोचना करने वाले यूट्यूबर मारिदास के खिलाफ दर्ज एक और एफआईआर को रद्द कर दिया है।

जस्टिस जीआर स्वामीनाथन की सिंगल जज बेंच ने कहा कि एफआईआर में कथित अपराधों की कोई भी सामग्री अभियोजन द्वारा नहीं बनाई गई है।

मारिदास द्वारा अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो के बारे में अदालत ने कहा कि वह केवल एक सार्वजनिक टिप्पणीकार के रूप में एक घटना के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे..। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत सुरक्षा का हकदार है। जो पूरी तरह से सम्‍मेलन के बारे में सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध समाचार स्रोतों पर निर्भर था।

जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने एफआईआर रद्द करने के आदेश में कहा,

"किसी संगठन की आलोचना को एक समुदाय की आलोचना के रूप में नहीं लिया जा सकता है। तब्लीगी जमात की इस्लाम के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। यह एक विशेष लक्ष्य का दावा करने वाला एक धार्मिक संगठन है। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि तब्लीगी जमात को इसके लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना आचरण के लिए गंभीर और कठोर आलोचना का सामना करना पड़ा।"

'कहीं भी इस्लाम को निशाना नहीं बनाया, वीडियो में ही अस्वीकरण'

अदालत ने यूट्यूब वीडियो पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मार‌िदास के आचरण की आलोचनात्मक जांच की।

अदालत के अनुसार, मारिदास ने 'इस्लाम या एक वर्ग के रूप में मुसलमानों की धार्मिक मान्यताओं को न‌िशाना नहीं बनाया था।

धारा 295ए आईपीसी के तहत अपराध का उल्लेख करते हुए [किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य], अदालत ने कहा, "... वास्तव में, याचिकाकर्ता ने अपने वीडियो में कई डिस्क्लेमर दिए हैं। उन्होंने बार-बार दर्शकों को आगाह किया कि उनकी प्रस्तुति को मुसलमानों की आलोचना के रूप में गलत नहीं समझा जाना चाहिए। वीडियो में दूरस्‍थ अर्थ में भी धर्म का संदर्भ नहीं है। कल्पना की किसी भी सीमा से आईपीसी की धारा 295 ए लागू नहीं की जा सकती थी।"

रामजी लाल मोदी बनाम यूपी राज्य, एआईआर 1957 एससी 620 पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा कि धारा 295 ए को किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों के अपमान या अपमान के प्रयास के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।

तब्लीगी जमात के बारे में अदालत ने उल्लेख किया है कि इसकी 'शुद्धतावादी और पुनरुत्थानवादी परियोजना' के बारे में स्थापित रिपोर्टें हैं, जो 'इस्लामी कट्टरपंथ के लिए जमीन तैयार करती हैं'। अदालत ने यह भी कहा कि जमात को सऊदी अरब सरकार द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित कर दिया गया है।

'धर्म का कोई संदर्भ नहीं', 'कोई दो समूह शामिल नहीं हैं'

वास्तविक शिकायतकर्ता के इस आरोप के बारे में कि मारिदास ने धारा 153ए आईपीसी [कुछ आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना] और धारा 505(2) आईपीसी [वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करना या बढ़ावा देना] के तहत अपराध किया है, अदालत ने देखा कि वीडियो में दिए गए बयान दो समूहों या वर्गों से संबंधित नहीं हैं।

उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अदालत ने मंजर सईद खान और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2007) 5 एससीसी 1 का हवाला दिया। अदालत ने यह भी कहा कि अमीश देवगन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (2021) 1 एससीसी 1 पर वास्तविक शिकायतकर्ता की निर्भरता है, क्योंकि धार्मिक तत्व स्पष्ट ‌थे और इरादे का सवाल वहां प्रासंगिक था।

याचिकाकर्ता का इरादा था कि महामारी के प्रसार को रोका जाना चाहिए

अदालत ने देखा कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने सम्मेलन की विचारधारा को चुनौती भी नहीं दी और उसने कभी भी विभाजनकारी तरीके से बात नहीं की।

यह याद करते हुए कि राज्य सक्रिय रूप से सम्मेलन में भाग लेने वालों और उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का पता लगाने की कोशिश कर रहा था।

अदालत ने कहा, "याचिकाकर्ता का इरादा था कि महामारी के प्रसार को रोका जाना चाहिए। वह चाहते थे कि सम्मेलन में शामिल होने वाले लोग प्रशासन और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ सहयोग करें।"

धारा 292ए सार्वजनिक मुद्दों पर 'बोना फाइड' विचारों के लिए लागू नहीं होता

आरोपी को धारा 292ए आईपीसी [मुद्रण, आदि, घोर अशोभनीय या आपत्तिजनक मामला या ब्लैकमेल के लिए इरादा] के लिए जिम्मेदार ठहराने के बारे में अदालत ने असहमति जताई और बताया कि दंडात्मक प्रावधान आम तौर पर 'पीत पत्रकारिता' पर लागू होगा, न कि 'सच्चाई' पर।

अंत में, मदुरै बेंच ने मारिदास द्वारा दायर आपराधिक मूल याचिका को स्वीकार कर लिया और एफआईआर को रद्द कर दिया।

पृष्ठभूमि

तमिलनाडु मुस्लिम मुस्लिम मुनेत्र कज़कम के सदस्यों में से एक की शिकायत पर मेलापालयम पुलिस ने मारिदास के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि आरोपी ने जानबूझकर सम्मेलन में उपस्थित लोगों को COVID-19 फैलाने वाला बताया।

केस शीर्षक: मारिदास बनाम राज्य और अन्य।

मामला संख्या: CRL.O.P.(MD)NO. 20560 OF 2021 & CRL.MP(MD)No.11714 of 2021

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