सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता "आकाश जितनी ऊंची", बयानों से कम नहीं हो सकती: बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

Update: 2023-02-21 16:26 GMT

Bombay High Court

बॉम्बे हाईकोर्ट ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ जनहित याचिका को खारिज करते हुए एक विस्तृत आदेश में कहा, "भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता आसमान छूती है। इसे व्यक्तियों के बयानों से कम या प्रभावित नहीं किया जा सकता है।"

बेंच ने आदेश में कहा,

"भारत का संविधान सर्वोच्च और पवित्र है। भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान से बंधा हुआ है और इसके संवैधानिक मूल्यों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। संवैधानिक संस्थाओं और संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों सहित सभी को संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए।"

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप मार्ने की खंडपीठ ने बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की एक जनहित याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें न्यायपालिका की 'कॉलेजियम प्रणाली' की लगातार सार्वजनिक आलोचना और बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के खिलाफ टिप्पणी का आरोप लगाया गया था।

याचिकाकर्ता - बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने की मांग करते हुए दावा किया कि दोनों ने भारत के संविधान में विश्वास की कमी व्यक्त करते हुए अपने आचरण के माध्यम से खुद को उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री के संवैधानिक पदों पर रहने से अयोग्य घोषित कर दिया है।

कोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ता द्वारा सुझाए गए तरीके से संवैधानिक प्राधिकारियों को हटाया नहीं जा सकता है।"

इसके अलावा कोर्ट ने कहा, "निर्णय की निष्पक्ष आलोचना की अनुमति है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान का पालन करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। कानून की महिमा का सम्मान किया जाना चाहिए।"

पीठ ने एएसजी की दलीलों को दर्ज किया कि वीपी जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री के बयानों ने कभी भी "न्यायपालिका के अधिकार को कम नहीं किया है और इसकी स्वतंत्रता हमेशा अछूती और प्रचारित रहेगी और वे संविधान के आदर्शों का सम्मान करते हैं।"

पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि 2021-2023 के बीच वे लगातार "कॉलेजियम प्रणाली" पर हमला कर रहे हैं जिसके द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 7:6 के बहुमत से माना था कि संविधान की मूल संरचना में संशोधन या छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है।

आलोचना के कई उदाहरणों को सूचीबद्ध करने के बाद, याचिका में कहा गया है कि संवैधानिक पदाधिकारियों को भारत के संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा रखनी चाहिए, जिसकी पुष्टि उन्होंने पद की शपथ लेते समय की थी। "तथ्यों के बावजूद, उन्होंने अपने आचरण और सार्वजनिक रूप से किए गए अपने बयानों से संविधान और सुप्रीम कोर्ट में विश्वास की कमी दिखाई है।"

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की और 1998 में राष्ट्रपति के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम को पांच सदस्यीय निकाय में विस्तारित किया, जिसमें CJI और उनके चार सबसे वरिष्ठ सहयोगी शामिल होते हैं। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे न्यायाधीश के मामले में फैसले की फिर से पुष्टि की और 99वें संशोधन को रद्द कर दिया।

केस टाइटल: बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन बनाम जगदीप धनखड़ और अन्य।

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (बॉम्‍बे) 79

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