सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या की याचिका खारिज की, वकील ने कहा, उनके पास मुवक्किल से कोई निर्देश नहीं

Update: 2023-01-17 14:56 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फरार व्यवसायी विजय माल्या द्वारा दायर दो विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज कर दी, जब माल्या के वकील ने पीठ को सूचित किया कि उन्हें कई प्रयासों के बावजूद अपने मुवक्किल से कोई निर्देश नहीं मिला है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने माल्या की नॉन प्रॉसिक्यूशन याचिकाओं को खारिज कर दिया।

कर्नाटक हाईकोर्ट के अक्टूबर 2018 के फैसले खिलाफ

माल्या ने याचिका दायर की थी, जिसमें कर्ज वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा जारी निर्देश को मंजूरी दी गई थी, जिसमें उन्हें भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वसूली के लिए उठाए गए कदमों के खिलाफ दायर अपील की बहाली के लिए अपने आवेदन की अनुमति देने के लिए पूर्व शर्त के रूप में 3,101 करोड़ रुपये जमा करने को कहा गया था।

एक अलग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2022 में आदेशों का उल्लंघन करने के लिए अदालत की अवमानना ​​​​के लिए विजय माल्या को 4 महीने की कैद की सजा सुनाई थी। न्यायालय ने सरकारी अधिकारियों को भारत में माल्या की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया। उस मामले में भी माल्या के वकील को आरोप मुक्त करने की अनुमति दी गई और माल्या के पेश न होने पर अदालत ने एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था।

माल्या, भारत सरकार के कहने पर ब्रिटेन में प्रत्यर्पण की कार्यवाही का सामना कर रहा है। वह अवमानना ​​​​मामले में सजा काटने के लिए अभी तक भारत में पेश नहीं हुआ है।

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