सुप्रीम कोर्ट ने दस रुपये के 43 नकली नोट रखने के दोषी सब्जी विक्रेता को रिहा करने का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने एक सब्जी विक्रेता को रिहा करने का आदेश दिया, जिसे 10 रुपये के 43 नकली नोट रखने का दोषी ठहराया गया था।
ट्रायल कोर्ट ने उसे आईपीसी की धारा 489 सी के तहत दोषी ठहराया था और सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में हाईकोर्ट ने सजा को घटाकर पांच साल कैद कर दिया।
शीर्ष अदालत के समक्ष अपील में अपीलकर्ता ने कहा कि वह पहले ही लगभग 451 दिनों की कैद भुगत चुका है और वह एक अनपढ़ व्यक्ति है, जो सब्जी विक्रेता के रूप में अपनी आजीविका चलाता है और उसके खिलाफ पहले कोई सजा नहीं हुई है और कोई मामला लंबित नहीं है।
पीठ ने कहा,
"हमें अपीलकर्ता के वकील द्वारा की गई दलील में बल मिलता है। अपीलकर्ता द्वारा दी गई सजा विवाद में नहीं है। उसके खिलाफ आरोप केवल आईपीसी की धारा 489 सी के तहत है। उसके पास 10 रुपये के मूल्यवर्ग के 43 नकली नोट पाए गए थे। वह एक सब्जी विक्रेता था। मुख्य आरोपी A3 है।"
अदालत ने दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए सजा को पहले ही काट ली गई सजा में संशोधित कर दिया।
पलानीसामी बनाम राज्य | 2023 लाइव लॉ (एससी) 643 | सीआरए 1124/2023
ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें