पार्टियों को एमएसएमई परिषद द्वारा प्रमाणित अवॉर्ड की प्रतियां प्रदान करना उचित नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

Update: 2023-06-24 07:12 GMT

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास एक्ट, 2006 (एमएसएमईडी एक्ट) के तहत सुविधा परिषद द्वारा नियुक्त मध्यस्थ का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वह पार्टियों को मध्यस्थ अवॉर्ड की हस्ताक्षरित प्रतियां जारी करे, इस तथ्य के बावजूद कि पार्टियों ने कार्यवाही का विरोध किया है या एकतरफा कार्यवाह की गई है।

अदालत ने संबंधित पक्षों को परिषद द्वारा प्रमाणित अवॉर्ड की एक प्रति प्रदान करने की सुविधा परिषद की प्रथा की निंदा की है। अदालत ने कहा कि यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी एक्ट) की धारा 31(5) के साथ-साथ एमएसएमईडी एक्ट के तहत अनिवार्य प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। इसमें कहा गया है कि ए एंड सी एक्ट की धारा 31(5) के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थ अवॉर्ड स्वयं मध्यस्थ द्वारा पार्टियों को उपलब्ध कराया जाना है।

जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की पीठ एमएसएमईडी एक्ट के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित मध्यस्थ अवॉर्ड की हस्ताक्षरित प्रति जारी करने के लिए सुविधा परिषद को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिकाकर्ता/अवॉर्ड देनदार का मामला था कि परिषद द्वारा उसे केवल अवॉर्ड की फोटोकॉपी प्रदान की गई थी।

अदालत ने माना कि एक बार जब मामला एमएसएमईडी एक्ट की धारा 18(3) के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है, तो धारा 31 सहित ए एंड सी एक्ट के प्रावधान लागू हो जाते हैं। अदालत ने कहा, इस प्रकार, पार्टियों को मध्यस्थ अवॉर्ड की हस्ताक्षरित प्रतियां स्वयं मध्यस्थ द्वारा प्रदान की जानी हैं।

प्रतिवादी, सिम्बायोसिस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने एमएसएमईडी एक्ट की धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार याचिकाकर्ता, मेसर्स स्टेरकेम फार्मा प्राइवेट लिमिटेड से कुछ राशि की वसूली के लिए सुविधा परिषद के समक्ष एक संदर्भ दिया। सुविधा परिषद के समक्ष आयोजित सुलह कार्यवाही में पक्षकार सामंजस्य बिठाने में विफल रहे। तदनुसार, परिषद ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। परिषद के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ ने प्रतिवादी/दावेदार के पक्ष में एक पक्षीय निर्णय पारित किया।

इसके बाद, याचिकाकर्ता ने जिला न्यायालय के समक्ष ए एंड सी एक्ट की धारा 34 के तहत याचिका दायर करके फैसले को चुनौती दी। हालांकि, याचिका को विधिवत गठित नहीं माना गया क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा अवॉर्ड की हस्ताक्षरित प्रति रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई थी।

चूंकि मध्यस्थ अवॉर्ड की हस्ताक्षरित प्रति याचिकाकर्ता को नहीं मिली थी, इसलिए उसने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की और सुविधा परिषद को इसे जारी करने का निर्देश देने की मांग की।

हाईकोर्ट ने माना कि एमएसएमईडी एक्ट की धारा 18(3) यह प्रावधान करती है कि जहां धारा 18(2) के तहत शुरू की गई सुलह विफल हो जाती है और पार्टियों के बीच किसी भी समझौते के बिना समाप्त हो जाती है, परिषद या तो स्वयं मध्यस्थता के लिए विवाद उठाएगी या संदर्भित करेगी यह वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने वाले किसी भी संस्थान/केंद्र के लिए है।

अदालत ने कहा कि ऐसे मामले में, ए एंड सी एक्ट विवाद पर ऐसे लागू होगा जैसे कि मध्यस्थता उक्त एक्ट की धारा 7(1) में संदर्भित मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में थी। अदालत ने कहा, "एक बार जब 1996 एक्ट के प्रावधान लागू हो जाएंगे, तो जाहिर तौर पर उस एक्ट की धारा 31 के प्रावधान भी लागू हो जाएंगे।"

ए एंड सी एक्ट की धारा 31, जो मध्यस्थ अवॉर्ड के रूप और सामग्री से संबंधित है, मध्यस्थ अवॉर्ड दिए जाने के बाद प्रत्येक पक्ष को मध्यस्थ अवॉर्ड की हस्ताक्षरित प्रति की आपूर्ति के लिए उप-धारा (5) में प्रावधान करती है।

अदालत ने पाया कि पार्टियों को अवॉर्ड की हस्ताक्षरित प्रति की आपूर्ति के संबंध में कानूनी स्थिति को सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों में सुलझा लिया है।

यूनियन ऑफ इंडिया बनाम टेको त्रिची इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स (2005) 4 एससीसी 239 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि धारा 31(5) के तहत एक मध्यस्थ अवॉर्ड का वितरण केवल औपचारिकता का मामला नहीं है, यह सार का मामला है।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि धारा 31 के तहत चरण बीत जाने के बाद ही ए एंड सी एक्ट की धारा 32 के अर्थ के तहत मध्यस्थता कार्यवाही को समाप्त करने का चरण उठता है।

हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 31 (5) के उचित अनुपालन का मतलब पक्षकार को अवॉर्ड की हस्ताक्षरित प्रति की डिलीवरी होगी। पीठ ने कहा कि ए एंड सी एक्ट की धारा 2(1)(एच) के तहत परिभाषित अभिव्यक्ति 'पार्टी' एक ऐसे व्यक्ति को इंगित करती है जो मध्यस्थता समझौते में एक पक्ष है। अदालत ने कहा कि उक्त परिभाषा किसी भी तरह से योग्य नहीं है कि इस तरह के समझौते में पार्टी के वकील या एजेंट को शामिल किया जा सके।

मामले के तथ्यों का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि फैसले पर हस्ताक्षर करने के बाद, मध्यस्थ ने संबंधित पक्षों को फैसले की प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए मूल फैसले सहित पूरी केस फाइल सुविधा परिषद के अध्यक्ष को भेज दी। इसके बाद फैसिलिटेशन काउंसिल ने पार्टियों को काउंसिल द्वारा प्रमाणित अवॉर्ड की एक प्रति प्रदान की। हालांकि, पीठ ने इस बात पर ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता के अनुसार, परिषद द्वारा उसे अवॉर्ड की केवल एक फोटोकॉपी प्रदान की गई थी।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि पार्टियों को मध्यस्थ अवॉर्ड की प्रतियां प्रदान करने के लिए सुविधा परिषद द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया ए एंड सी एक्ट के तहत अनिवार्य प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थी।

कोर्ट ने कहा,

“यह प्रतिवादी नंबर 3 (एमएसएमई सुविधा परिषद) का स्वीकृत मामला है कि मध्यस्थ अवॉर्ड की हस्ताक्षरित प्रति याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं की गई थी और केवल इसके (एमएसएमई सुविधा परिषद) द्वारा प्रमाणित अवॉर्ड की एक प्रति प्रदान की गई थी। इसलिए, इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि 1996 एक्ट की धारा 31(5) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।”

पीठ ने आगे कहा कि फैसिलिटेशन काउंसिल ने स्वीकार किया है कि अन्य मामलों में भी मध्यस्थ अवॉर्ड देने के लिए उसके द्वारा यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अदालत ने टिप्पणी की, "इस तरह की प्रथा, 2006 एक्ट के साथ-साथ 1996 एक्ट के जनादेश के अनुरूप नहीं होने के कारण, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।"

अदालत ने कहा कि पार्टियों को मध्यस्थ अवॉर्ड की हस्ताक्षरित प्रतियां प्रदान की जानी हैं।

अदालत ने कहा, "मध्यस्थता अवॉर्ड 1996 एक्ट की धारा 31(5) के प्रावधानों के अनुसार स्वयं मध्यस्थ द्वारा पार्टियों को उपलब्ध कराया जाना है।"

इसके लिए, परिषद ने हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद नियम, 2018 का हवाला दिया। इसने नियम 4 (x) पर भरोसा किया, जो प्रावधान करता है कि परिषद, अवॉर्ड को अंतिम रूप देने या संस्थान से अवॉर्ड प्राप्त करने के बाद, "मामले पर विचार करेगी और मामले में उचित अंतिम आदेश पारित करेगी।”

हालांकि, अदालत ने फैसला सुनाया कि मामले में उचित अंतिम आदेश पारित करने का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि परिषद को मध्यस्थ द्वारा पारित अवॉर्ड से अलग आदेश पारित करना है। इसमें कहा गया है कि परिषद मध्यस्थ द्वारा पारित फैसले को दबाए नहीं बैठी रह सकती।

कोर्ट ने कहा,

“1996 एक्ट, 2006 एक्ट और 2018 नियमों के प्रावधानों के सामंजस्यपूर्ण निर्माण से केवल एक ही निष्कर्ष निकलेगा कि जहां पंचाट द्वारा अवॉर्ड पारित किया जाता है तो मध्यस्थ से उस संबंध में एक संचार प्राप्त होने पर, एमएसएमई परिषद को मध्यस्थता कार्यवाही के समापन के संबंध में उचित आदेश पारित करें और इससे अधिक कुछ नहीं।”

इसमें कहा गया है, “2018 के नियमों का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि एमएसएमई परिषद या उस मामले के लिए नियुक्त मध्यस्थ पार्टियों को मध्यस्थ पुरस्कार की हस्ताक्षरित प्रतियों की आपूर्ति से इनकार करने के लिए 1996 अधिनियम की धारा 31 (5) के आदेश पर बैठ सकता है।”

इस प्रकार पीठ ने फैसिलिटेशन काउंसिल को निर्देश दिया कि वह मध्यस्थ द्वारा पारित अवॉर्ड की विधिवत हस्ताक्षरित प्रतियां मंगवाए और उन्हें पक्षों को प्रदान करे।

मेसर्स स्टेरकेम फार्मा प्राइवेट लिमिटेड बनाम सिम्बायोसिस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य।

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एचपी) 42

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