अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप की SIT/ED/CBI जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका
मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गृह मंत्रालय को विशेष जांच दल (SIT) गठित करने या प्रवर्तन निदेशालय (ED) या केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) या किसी अन्य उचित जांच एजेंसी को भारतीय व्यवसायी गौतम अडानी के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों और न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले में संयुक्त राज्य न्याय विभाग द्वारा उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के मामले की जांच करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया।
एडवोकेट और देसिया मक्कल शक्ति काची के अध्यक्ष एमएल रवि द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि अडानी को तमिलनाडु सहित कई भारतीय राज्यों के अन्य व्यवसायियों और बिजली वितरण कंपनियों के साथ भारतीय संस्थाओं के साथ आकर्षक सौर ऊर्जा आपूर्ति अनुबंधों के निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना में भाग लेने के अपराध के लिए अभियोगित किया गया।
उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य न्याय विभाग ने इन व्यक्तियों पर भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी में अनुबंध हासिल करने के लिए रिश्वत का उपयोग करने और भ्रष्टाचार को छुपाकर संयुक्त राज्य में निवेशकों और ऋणदाताओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अभियोजकों के अनुसार, अडानी समूह ने रिश्वत के रूप में 265 मिलियन अमरीकी डालर का भुगतान किया। इसका अधिकांश हिस्सा 2001 से 2023 के बीच राज्य बिजली वितरण कंपनियों के साथ अनुबंध हासिल करने के लिए आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को दिया गया।
रवि ने तर्क दिया कि जबकि विदेशी देश ने भारत में हुए भ्रष्टाचार को उजागर किया, भारतीय जांच एजेंसियां अभी भी चुप हैं और केवल दर्शकों की तरह काम कर रही हैं, जो पूरे देश और इसके 140 करोड़ नागरिकों का अपमान है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार ने सरकारी संस्थान में जनता के विश्वास को खत्म कर दिया और देश के विकास में बाधा उत्पन्न की है। इसकी जांच की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।
इस प्रकार, यह इंगित करते हुए कि सार्वजनिक अधिकारियों ने अपने सार्वजनिक कर्तव्य के विपरीत व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग किया, रवि ने जोर देकर कहा कि आरोपों को उजागर करने के लिए जांच की आवश्यकता है।
केस टाइटल: एमएल रवि बनाम सचिव, गृह मंत्रालय