हाईकोर्ट में रविवार को हुई सुनवाई : मद्रास हाईकोर्ट ने पिता के निधन के बाद क्रिया कर्म करने के लिए आरोपी को अंतरिम जमानत दी

Update: 2022-08-22 03:27 GMT

मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने रविवार को एक मामले की विशेष सुनवाई आयोजित की, जब एक जेल में बंद आरोपी को इस आधार पर जमानत की एक अर्जेंट याचिका दायर की जिसमें उसने उसके पिता का अंतिम संस्कार करने की अनुमति देने की प्रार्थना की। याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु हो गई थी और वह एकमात्र पुत्र होने के नाते अदालत से अंतिम संस्कार करने की अनुमति मांग रहा था।

याचिकाकर्ता के वकील ने मामले की तत्काल सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष याचिका दायर की। तदनुसार, इस मामले की सुनवाई रविवार को जस्टिस जी जयचंद्रन की पीठ ने की ।

आरोपी पर आईपीसी की धारा 399 (डकैती करने की तैयारी करना) के तहत आरोप लगाया गया है और उसे 6 अगस्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

सरकारी वकील ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि याचिकाकर्ता पर पहले एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा, यह कहा गया कि प्रतिद्वंद्वी गिरोह द्वारा उसकी जान को खतरा है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के पिता का अंतिम संस्कार शनिवार को किया गया था और इसलिए जमानत देने में कोई गुण नहीं है।

अदालत ने हालांकि याचिकाकर्ता को अपने स्वयं के बांड के अधीन 3 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी, ताकि वह बाद में अनुष्ठान करने में सक्षम हो सके। उन्हें 24 तारीख को अधिकारियों के समक्ष रिपोर्ट करने और आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है।

पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वह याचिकाकर्ता को उसके गांव ले जाए।


केस टाइटल : सतीश बनाम राज्य

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