दंगों के दौरान युवक को पीटने और वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर करने का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जाए : दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किए गए पांच लोगों में से एक व्यक्ति का बयान एक सप्ताह के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया जाए।
जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि मो. वसीम, जो घटना के समय नाबालिग था, उसे बयान दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए।
वसीम ने 23 वर्षीय फैजान की मां किस्मतुन द्वारा दायर एक लंबित याचिका में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया, जिसकी कथित तौर पर हिरासत में पुलिस द्वारा पिटाई के बाद मृत्यु हो गई थी। वह अपने बेटे की मौत की अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग कर रही हैं।
यह घटना एक वीडियो से संबंधित है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था जिसमें फैजान को वसीम सहित चार अन्य लोगों के साथ वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर करते हुए पुलिस द्वारा कथित रूप से पीटते हुए देखा गया था।
दिल्ली पुलिस ने फैजान को अवैध रूप से हिरासत में लिया था और उसके परिवार का आरोप है कि उसे इलाज और गंभीर स्वास्थ्य देखभाल से वंचित कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप 26 फरवरी, 2020 को उसने दम तोड़ दिया। ज्योति नगर पुलिस स्टेशन से रिहा होने के 24 घंटे के भीतर शहर के जीटीबी अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई, जहां उन्हें पुलिस अधिकारियों द्वारा कथित रूप से मारपीट करने के बाद ले जाया गया था।
वसीम की ओर से पेश एडवोकेट महमूद प्राचा ने कहा कि हस्तक्षेप आवेदन इस तथ्य पर आधारित है कि वसीम ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में फैजान के साथ हुई पूरी घटना का चश्मदीद गवाह है।
दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने कहा कि बार-बार कहने के बावजूद वसीम ने मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराने में सहयोग नहीं किया।
हालांकि, प्राचा ने कहा कि वसीम तैयार है और बयान दर्ज करने के लिए तैयार है।
“आवेदक को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत एक सप्ताह के भीतर बयान दर्ज किया जाए। सुनवाई की अगली तारीख से पहले एक प्रति रिकॉर्ड पर रखी जाए।”
दूसरी ओर, किस्मतुन का प्रतिनिधित्व करने वाली एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने तर्क दिया कि ज्योति नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ और अन्य पुलिस अधिकारियों से अभी पूछताछ की जानी है या उन्हें संदेह के दायरे में लाया जाना है।
ग्रोवर ने प्रस्तुत किया,
“ यह मेरा शुरू से मामला रहा है कि पुलिस टीमों के दो सेट हैं जो मेरे बेटे की हिरासत में मौत के लिए जिम्मेदार हैं। एक वह पहला है जिसने मुझ पर हमला किया, दूसरा वह है जिसने मुझे हिरासत में रखा और मेरे साथ और मारपीट की, जब मैं हिरासत में था तो मुझे आपातकालीन चिकित्सा उपचार से वंचित कर दिया...पुलिस स्टेशन के पुरुष जो उस रात से ड्यूटी पर थे 24 फरवरी से 25 फरवरी की रात सार्वजनिक रिकॉर्ड का विषय है।
पुलिसकर्मियों का वह सेट संदेह के दायरे में भी नहीं है। थानाध्यक्ष सरकारी रिकार्ड में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। कोई अन्य पुलिसकर्मी पूछताछ के क्षेत्र में नहीं है।"
ग्रोवर ने आगे कहा कि यह दिल्ली पुलिस का एक स्वीकृत मामला है कि फैजान दंगे में शामिल नहीं था और प्रार्थना की कि अदालत द्वारा गठित एसआईटी द्वारा उसकी मौत की निष्पक्ष और न्यायपूर्ण जांच की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा,
“जानने वाले लोगों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। याचिकाकर्ता को अब इस प्रक्रिया में क्या विश्वास हो सकता है? और संवैधानिक अदालत के हस्तक्षेप के बिना...न्याय की कोई धूमिल संभावना नहीं है।”
अब इस मामले की सुनवाई 30 मई को होगी।
इससे पहले किस्मतुन ने तर्क दिया था कि उनके बेटे की मौत एक "घृणित अपराध और हिरासत में हत्या" है और उसे उसके धर्म के लिए निशाना बनाया गया।
किस्मतुन का प्रतिनिधित्व एडवोकेट वृंदा ग्रोवर और सौतिक बनर्जी कर रहे हैं।