मद्रास हाईकोर्ट ने मदुरै हवाई अड्डे का नाम देवताओं के नाम पर रखने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

Update: 2021-09-17 11:55 GMT

मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने हाल ही में एक जनहित याचिका को खारिज किया, जिसमें केंद्र को मदुरै हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगवान देवेंद्रन या देवी मीनाक्षी जैसे स्थानीय देवताओं के नाम पर रखने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति एम दुरईस्वामी और न्यायमूर्ति के मुरली शंकर की खंडपीठ ने याचिका को तब खारिज कर दिया जब केंद्र ने अदालत को सूचित किया कि किसी भी व्यक्तित्व या राजनेता के नाम पर हवाई अड्डे का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि मदुरै हवाई अड्डे का नाम बदलने के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव या सिफारिश के बाद कानून के अनुसार प्रतिवादियों द्वारा नाम बदलने पर विचार किया जाएगा।

यह आश्वस्त किया गया कि केंद्र को मदुरै हवाई अड्डे का नाम बदलने के लिए कोई सिफारिश या प्रस्ताव नहीं मिला है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता के. कन्नन पेश हुए और मामले में केंद्र सरकार की ओर से वकील एस. कार्तिक पेश हुए।

न्यायालय ने केंद्र की प्रस्तुतियां दर्ज करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी के साथ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया,

"प्रतिवादी 1 और 2 के की ओर से पेश केंद्र सरकार के सरकारी वकील द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका प्रकृति में सट्टा है और उसने बिना किसी आधार के रिट याचिका दायर की है। इन परिस्थितियों में हम वर्तमान याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।"

केस का शीर्षक: सी सेल्वाकुमार बनाम भारत सरकार

आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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