स्पेशल कोर्ट ने अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में 49 दोषियों में से 38 को फांसी,11 को उम्रकैद की सजा सुनाई
स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को अहमदाबाद में साल 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में (Ahmedabad serial blasts case) 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई है।
समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, बाकी 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
इनमें से एक दोषी, अयाज सैयद को जांच में मदद करने के एवज में बरी किया जा चुका है। इसके अलावा 29 भी सबूतों के अभाव में बरी हो चुके हैं।
दोषी अहमदाबाद, भोपाल, गया, बेंगलुरु और देश के अन्य हिस्सों की जेलों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यवाही में शामिल हुए थे।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा,
"इन धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को एक लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 50 हजार और मामूली घायलों को 25 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी।"
अदालत ने 8 फरवरी, 2022 को उन्हें शहर में 26 जुलाई, 2008 को हुए सिलसिलेवार विस्फोटों के लिए दोषी ठहराया था, जिसमें 56 लोगों की जान गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे।
26 जुलाई, 2008 को 70 मिनट के भीतर अहमदाबाद के विभिन्न इलाकों में 20 बम विस्फोट हुए। शहर भर में इन धमाकों में कम से कम 56 लोगों की जान गई, जबकि 200 लोग घायल हुए थे।
ब्लास्ट के बाद गुजरात की सूरत पुलिस ने 28 जुलाई और 31 जुलाई 2008 के बीच शहर के अलग-अलग इलाकों से 29 बम बरामद किए थे, जिनमें से 17 वराछा इलाके के और अन्य कतारगाम, महिधरपुरा और उमरा इलाके के थे। जांच में पता चला कि गलत सर्किट और डेटोनेटर की वजह से इन बमों में विस्फोट नहीं हो पाया था।
पुलिस ने कहा था कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के सदस्य विस्फोटों में शामिल थे।
पुलिस ने कहा कि आईएम के आतंकवादियों ने 2002 के गोधरा दंगों का बदला लेने के लिए ये धमाके किए हैं।