समाज यह निर्धारित नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति अपना जीवन किस तरह व्यतीत करे, चाहे संबंध को असामाजिक ही क्यों न माना जाए : राजस्थान हाईकोर्ट
लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक जोड़े की ओर से दायर उन्हें सुरक्षा देने की मांग वाली याचिका पर विचार करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते कहा कि एक महिला बालिग होने के बाद अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने की हकदार है। कोर्ट ने कहा कि समाज यह निर्धारित नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति अपना जीवन किस तरह व्यतीत करे, तब भी जब इस तरह के रिश्ते को असामाजिक माना जाए।
न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल ने कहा,
"निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता बालिग हैं और याचिकाकर्ता नंबर 1, लड़की अपनी मर्जी से याचिकाकर्ता नंबर 2 लड़के के साथ रह रही है। बालिग होने के कारण, वह अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने की हकदार है।"
याचिकाकर्ताओं का यह मामला था कि बालिग होने और लिव इन रिलेशनशिप में होने के कारण प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं के रिश्ते से खुश नहीं होने के कारण उन्हें धमकी दे रहे थे। इसे देखते हुए दंपत्ति ने अदालत से पुलिस सुरक्षा की मांग की थी।
प्रतिवादियों में से एक की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, इसलिए दंपति को पुलिस सुरक्षा नहीं दी जा सकती।
इस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने इस विषय पर ऐतिहासिक निर्णयों पर भरोसा करते हुए कहा:
"..समाज यह निर्धारित नहीं कर सकता कि व्यक्ति अपना जीवन कैसे जीते हैं, खासकर जब वे बालिग होते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि दो बालिग व्यक्तियों के बीच संबंध को असामाजिक कहा जा सकता है। इस प्रकार, व्यक्तियों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा अनिवार्य है, संरक्षित किया जाना चाहिए।"
अदालत ने यह आगे जोड़ा कि
"आगे, राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 29 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए बाध्य है।"
याचिकाकर्ताओं को निर्देश देते हुए याचिका का निस्तारण किया कि याचिका की एक प्रति संबंधित थाने के एसएचओ को भेजी जाए, जिसके प्राप्त होने पर एसएचओ इसे शिकायत मानेंगे और जांच के बाद कानून के अनुसार याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निवारक उपाय और अन्य कदम उठाएं।
केस शीर्षक: श्रीमती। दिव्या शेखावत और अन्य। v. राजस्थान राज्य और अन्य।
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