लखनऊ के लुलु मॉल में कथित तौर पर नमाज पढ़ने के आरोप में गिरफ्तार छह लोगों को स्थानीय अदालत ने जमानत दी

Update: 2022-07-30 17:22 GMT

लखनऊ के लुलु मॉल में कथित तौर पर नमाज अदा करने के आरोप में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए छह लोगों को गुरुवार को लखनऊ की एक स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ की अदालत ने आरोपी मोहम्मद आदिल, मोहम्मद सईद, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद आतिफ, मोहम्मद रेहान और मोहम्मद लुकमान को 20 हज़ार रुपये के निजी मुचलके और

न्यायालय की संतुष्टि के लिए इतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत दे दी।

लाइव लॉ से बात करते हुए उनके वकील जीशान अल्वी ने कहा कि उनके मुवक्किलों ने नमाज नहीं पढ़ी और अगर उन्होंने पढ़ी भी तो गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि आरोपियों को सीआरपीसी की धारा 41 ए द्वारा अनिवार्य नोटिस जारी नहीं किया गया और यूपी पुलिस ने अर्नेश कुमार और सतेंद्र कुमार अंतिल मामले में जारी दिशा-निर्देश का पालन नहीं किया।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि लखनऊ पुलिस ने उन पर आईपीसी की धारा 153ए (1), 341, 505, और धारा 295ए आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें 7 साल से कम की सज़ा का प्रावधान है।

12 जुलाई को लुलु मॉल में कथित तौर पर बिना अनुमति के नमाज अदा करने वाले व्यक्तियों के एक समूह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद एक विवाद छिड़ गया। इसके बाद लुलु मॉल के प्रशासन ने इस घटना को लेकर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। ये पांचों आरोपी एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं।

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