धारा 357A (4) CrPC मौलिक प्रावधान; इसके लागू होने से पहले हुए अपराधों के लिए भी पीड़ितों को मुआवजा दिया जाना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

Update: 2020-12-29 03:54 GMT

केरल हाईकोर्ट

पिछले हफ्ते केरल हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि धारा 357A (1) (4) और (5) CrPC चरित्र में मौलिक है, और CrPC की धारा 357A (4) के तहत पीड़ित, उन घटनाओं के लिए मुआवजे का दावा करने के हकदार हैं, जो "उक्त प्रावधान के लागू होने से पहले भी हुई थीं।"

जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की खंडपीठ ने फैसले में महत्वपूर्ण रूप से कहा,  "31.12.2009 से पहले के किए गए अपराधों के लिए धारा 357A (4) CrPC के तहत पीड़ितों को लाभ देकर, वैधानिक प्रावधान को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जाता है, और इसके बजाय एक पूर्वसिद्ध तथ्य के आधार पर एक संभावित लाभ दिया जाता है।"

[नोट: दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम, 2008 की धारा 2 (wa) में 'पीड़ित' शब्द की परिभाषा देने के अलावा, धारा 357A के रूप में एक नया प्रावधान डाला गया है और यह प्रावधान पीड़ित के पुनर्वास की अवधारणा संबंधित है।

धारा 357 CrPC के तहत देय मुआवजा प्रकृति में दंडात्मक है, धारा 357 A के तहत दिया गया मुआवजा पुनर्वास की प्रकृति का है। संशोधित प्रावधानों में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि संशोधन चरित्र में संभावित है या पूर्वव्यापी भी है।]

कोर्ट के सामने सवाल

क्या 31.12.2009 से पहले हुए अपराध का पीड़ित, धारा 357A (4) के तहत मुआवजे का दावा करने का हकदार होगा, क्या प्रावधान उपयोग में पूर्वव्यापी या संभावित है?

यह तय करने की प्र‌क्रिया में कि क्या धारा 357A (4) CrPC उन अपराधों पर लागू होती है, जो 31.12.2009 से पहले हुए थे, न्यायालय को यह पहचान करनी था कि क्या प्रावधान मौलिक या प्रक्रियात्मक हैं।

धारा 357A (4) CrPC के अनुसार, जहां अपराधी का पता नहीं लग पाता है या उसकी पहचान नहीं हो पाती है, लेकिन पीड़ित की पहचान हो जाती है, और जहां कोई मुकदमा नहीं चलता है, पीड़ित या उसके आश्रित मुआवजे के लिए राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन दे सकते हैं।

संक्षेप में तथ्य

उत्तरदाता 2 से 4, दिवंगत श्री शिवदास के कानूनी उत्तराधिकारी हैं, जिनकी मृत्यु 26-03-2008 को एक मोटर वाहन दुर्घटना में हुई थी। पुलिस ने अपराध दर्ज किया था, लेकिन आरोपी की पहचान नहीं की जा सकी या और उसका पता नहीं चल सका, जिसके चलते मुकदमा नहीं चला।

2013 में, कानूनी उत्तराधिकारियों ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अलाप्पुझा में आवेदन किया और धारा 357A (4) CrPC के तहत राज्य से मुआवजे की मांग की।

जैसा कि धारा 357A (5) CrPC के तहत विचार किया गया था, एक जांच की गई और जांच रिपोर्ट 12-09-2013 को प्रस्तुत की गई, जिसने परिस्थितियों पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि 3,03,000/ - की राशि पर्याप्त मुआवजा और यह दिवंगत श्री शिवदास के आश्रितों को दी जा सकती है।

उपरोक्त आधार पर, केरल राज्य 357A (5) CrPC के तहत दिवंगत शिवदास के आश्रितों को 3,03,000/ - की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था। केरल राज्य ने इस आदेश को केरल ‌हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी।

न्यायालय के समक्ष विवाद और दलीलें

वरिष्ठ सरकारी वकील ने तर्क दिया कि 26-03-2008 को हुए अपराध के लिए राज्य को धारा 357A (4) और (5) CrPC के तहत पीड़ितों के आश्रितों को मुआवजा देने का निर्देश देना, एक संशोधित प्रावधान, जो 31.12.2009 को लागू किया गया है, पर भरोसा करना, और वर्ष 2013 के एक आवेदन पर आधारित है, पूरी तरह से अनुचित और वैधानिक परामर्श के खिलाफ है।

राज्य द्वारा यह भी कहा गया था कि धारा 357 A (4) CrPC को पूर्वव्यापी संचालन नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इस तरह की व्याख्या का वित्तीय निहितार्थ सरकार पर इतना भारी पड़ेगा, कि यह राज्य की आर्थिक योजना को ध्वस्त कर देगा ।

दूसरी ओर, उत्तरदाताओं 2 से 4 (आश्रितों) के वकील ने तर्क दिया कि यह प्रावधान अपराध की पिछले घटनाओं पर भी लागू होता है और धारा 357A की अवधारणा नागरिक कानून के तहत एक संयुक्त अपकृत्यकर्ता के समान है, और धारा 357A CrPC में लाना, सीमित तरीके से राज्य को एक संयुक्त अपकृत्यकर्ता बनाने का विधायी प्रयास था।

यह भी तर्क दिया गया था कि पीड़ित के पुनर्वास की अवधारणा नया अधिकार नहीं है, जिसे धारा 357A CrPC द्वारा लाया गया है, लेकिन यह एक अधिकार है, जो हमेशा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित था।

न्यायालय के अवलोकन

कोर्ट ने कहा कि आपराधिक न्यायशास्त्र हमेशा आरोपित केंद्रित रहा है, हालांकि, "पीड़ित मुआवजा के दर्शन के आगमन के साथ, जिसका स्वीकृत उद्देश्य अपकृत्यजन्य दायित्व के मामलों की क्षतिपुर्ति के अनुरूप क्षतिपुर्ति प्रदान करना नहीं है, बल्‍कि, अपराधी के खिलाफ मुकदमा चला हो या ना चला हो, जनता के पैसे से, घटना में लगी चोटों के लिए, मुआवजे के रूप में सांत्वना प्रदान करना है, यह आपराधिक कानून में शामिल किया गया एक नया हितधारक है।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि अपराध के पीड़ितों की सहायता करने की राज्य की मानवीय जिम्मेदारी है और यह भी कि सहायता नागरिकों की सामाजिक अंतरात्मा के लिए और दया के प्रतीक के रूप में प्रदान की जाती है।

महत्वपूर्ण रूप से, अदालत ने कहा कि धारा 357A (4) CrPC के तहत, एक 'पीड़ित' वह होता है, जो किसी अन्य के कृत्य या चूक के कारण किसी हानि या चोट से पीड़ित होता है, जिसमें अपराधी का पता नहीं लगाया गया है और जिसके खिलाफ मुकदमा नहीं चला है, इस प्रकार की की व्याख्या ही धारा 357A (4) CrPC के लिए व्यावहारिक और अर्थपूर्ण होगी।

धारा 357A(4)CrPC: मौलिक या प्रक्रियात्मक प्रावधान?

न्यायालय कहा कि मूल कानून अधिकारों को बनाता है, परिभाषित करता है या उन्हें विनियमित करता है, तो प्रक्रियात्मक कानून बनाए गए अधिकारों को लागू करने या उनके निवारण के लिए विधि बनाता है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि कार्यकारी अभियंता, धेनकनाल, लघु सिंचाई प्रभाग, उड़ीसा और अन्य बनाम एनसी बुधराज और अन्य [(2001) 2 एससीसी 721] के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "मौलिक कानून कानून का वह हिस्सा है, जो विशेषण या उपचारात्मक कानून के विपरीत अधिकारों को बनाता, परिभाषित और नियंत्रित करता है, जो अधिकारों को लागू करने की एक विधि प्रदान करता है"।

इस पृष्ठभूमि में, अदालत ने कहा, "धारा 357A (1) (4) और (5) CrPC का एक पाठ, यह स्पष्ट कर देगा कि उक्त उप-धाराएं पीड़ितों को, उसमें दी गई शर्तों को पूरा करने पर, मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती हैं।" 

यह देखते हुए कि धारा 357A (1) (4) और (5) CrPC, उन मामलों में एक पीड़ित को अधिकार देती है, जहां अपराधी का पता नहीं लगाया गया है और उस पर मुकदमा नहीं चला है, कि वह राज्य सरकार से पुनर्वास के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करे, कोर्ट ने कहा, "इसने एक पीड़ित के लिए अधिकारों को बनाया और परिभाषित किया है, और राज्य सरकार पर एक जिम्‍मेदारी डाली है। इस प्रकार धारा 357A (1) (4) और (5) CrPC, एक मौलिक कानून है और प्रक्रियात्मक कानून नहीं है।"

विशेष रूप से, अदालत ने कहा, "यदि धारा 357A (4) CrPC के लागू होने से पहले होने वाले अपराध के पीड़ित द्वारा आवेदन किया जाता है, तो एक पूर्वगामी तथ्य पर विचार करते हुए एक संभावित लाभ दिया जाता है। ऐसी व्याख्या को अपनाना, कानून या प्रावधान को संचालन में पूर्वव्यापी नहीं बनाता है। यह केवल कुछ मामलों में, वह भी  पूर्वसिद्ध तथ्यों तक, संभावित लाभ प्रदान करता है। यह कानून संचालन में संभावित रहेगा, लेकिन पिछली घटनाओं पर भी लागू होगा।"

सारांश

(i) धारा 357 A (1) (4) और (5) CrPC में प्रावधान चरित्र में मौलिक हैं।

(ii) CrPC की धारा 357A (4) के तहत पीड़ित, उक्त प्रावधान के लागू होने से पहले हुई घटनाओं के लिए मुआवजे का दावा करने के हकदार हैं।

(iii) 31.12.2009 से पहले के अपराधों के लिए धारा 357A(4) CrPC के तहत पीड़ितों को लाभ देकर, वैधानिक प्रावधान को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जाता है, और इसके बजाय, पूर्ववर्ती तथ्यों के आधार पर एक संभावित लाभ दिया जाता है।

केस टाइटिल - जिला कलेक्टर अलाप्पुझा बनाम जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अलाप्पुझा और अन्य [WP (C) No.7250 of 2014(E)]

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