धारा 113 (3) मोटर वाहन अधिनियम | अधिक वजन के साथ वाहन चलाने पर मालिक भी जिम्मेदार: केरल हाईकोर्ट

Update: 2023-01-23 13:55 GMT

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वाहनों के मालिकों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 113 (3) के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, अगर उन्होंने वाहन को अधिक वजन के साथ चलाने की अनुमति दी है।

धारा 113(3)(बी) सहपठित धारा 194 (1), मोटर वाहन अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही के खिलाफ दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा शिकायतों में वाहनों के पंजीकृत मालिकों के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने वाहन को अधिक वजन के साथ चलाने की अनुमति दी थी।

जस्टिस जियाद रहमान एए धारा 113(4) के तहत निर्धारित 'अनुमान' पर ध्यान दिया कि जब चालक या प्रभारी, जो प्रावधान की शर्तों के उल्लंघन में चलाए जा रहे वाहन का मालिक नहीं है, अदालत "यह मान सकती है कि अपराध मोटर वाहन या ट्रेलर के मालिक की जानकारी में था ओर उसके आदेश के तहत किया गया था।"

अदालत के समक्ष यह तर्क दिया गया कि अनुमान केवल धारा 113(3)(ए) के तहत अपराध के संबंध में उपलब्ध है, जो वाहन के लदान रहित वजन से संबंधित है, और किसी भी अनुमान के अभाव में उक्त वाहन के मालिक पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

धारा 113 (4) के तहत विचार किए गए 'अनुमान' के संबंध में, अदालत ने कहा कि यह "अपराध के कृत्य को प्रभावित नहीं करेगा" और ट्रायल में इसकी प्रासंगिकता हो सकती है।

याचिकाकर्ताओं ने मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा उनके खिलाफ शुरू किए गए अभियोजन को चुनौती दी थी, जिसमें एमवी अधिनियम, 1988 की धारा 113(3)(बी) सहपठित 194(1) के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया था। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप, जो वाहन के चालक और पंजीकृत मालिक हैं, इन मामलों में यह है कि उन्होंने अपने मालवाहक वाहनों में अधिक भार ढोया था और इसलिए अपराध किया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ कथित अपराध गैर-संज्ञेय हैं, और इसलिए मोटर वाहन निरीक्षक की अंतिम रिपोर्ट का मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।

हालांकि, अदालत ने कहा कि अभियोजन मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत शिकायतों के आधार पर शुरू किया गया है, और उनमें से कोई भी किसी भी पुलिस रिपोर्ट पर आधारित नहीं है जैसा कि धारा 173 (2) सीआरपीसी के तहत विचार किया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया था कि चूंकि धारा 113 (4) संबंधित न्यायालय द्वारा तैयार की जाने वाली धारणा पर विचार करती है, शिकायत दर्ज करते समय शिकायतकर्ता के लिए इस तरह की धारणा बनाना अनुचित था।

अदालत ने कहा कि चुनौती के तहत किसी भी मामले में प्रावधान में निहित अनुमान के आधार पर शिकायत दर्ज नहीं की गई थी।

अदालत ने कहा,

"यहां तक कि अगर इसे उल्लंघन के रूप में लिया जाता है, तो इसे कुछ ऐसा नहीं माना जा सकता है जो अभियोजन पक्ष को खराब कर देगा। जहां तक अतिरिक्त वजन को कम करने के आदेश जारी करने का संबंध है, यह अपराध का पता चलने के बाद की घटना है। एक बार जब वाहन को अधिक वजन ले जाने के लिए पाया गया, तो धारा 113 की उपधारा (3) के तहत अपराध आकर्षित होगा और केवल इस कारण से कि संबंधित अधिकारी ड्राइवर को अतिरिक्त वजन कम करने का निर्देश देने वाला आदेश पारित करने में विफल रहा, कार्यवाही को दूषित नहीं करेगा और आरोपी व्यक्तियों द्वारा पहले से किए गए अपराध को मिटा नहीं देगा।"

न्यायालय ने कहा कि चूंकि प्रावधान 'हो सकता है' शब्द का उपयोग करता है, इसे केवल "एक सक्षम प्रावधान के रूप में देखा जा सकता है जो संबंधित अधिकारी को इस तरह के निर्देश पारित करने का अधिकार देता है ताकि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 113 की उपधारा (3) के निरंतर उल्लंघन से बचा जा सके"।

कोर्ट ने तदनुसार याचिकाओं को खारिज कर दिया।

केस टाइटल: फ़सलुद्दीन ए और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य और अन्य जुड़े मामले

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केरल) 39

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