पैगंबर मुहम्मद पर की गई अपमानजनक टिप्पणी मामले में विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ सहारनपुर पुलिस पर हिरासतीय हिंसा करने का आरोप: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एसपी से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) ने उस शिकायत पर संज्ञान लिया जिसमें आरोप लगाया गया है कि पैगंबर मुहम्मद पर की गई अपमानजनक टिप्पणी मामले में विरोध कर रहे लोगों को सहारनपुर पुलिस की हिरासतीय हिंसा का सामना करना पड़ रहा है।
आयोग ने सहारनपुर एसपी से मामले में चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।
वर्तमान शिकायत अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता और अमानवीय व्यवहार के आरोपों से संबंधित हैं, जो सोशल मीडिया पर पैगंबर मुहम्मद के संबंध में एक राजनीतिक व्यक्ति द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
यह शिकायत एडवोकेट मारुफ अंसारी द्वारा दर्ज कराई गई थी।
आरोप है कि 10.6.2022 को थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर से पुलिस अधिकारियों की एक टीम ने कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें बाद में पुलिस हिरासत में निर्दयता/अमानवीय व्यवहार का शिकार होना पड़ा।
आरोपी में यह भी कहा गया है कि पुलिस कार्रवाई/क्रूरता के वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। यहां तक कि मौजूदा विधायक में से एक ने हिरासत में लिए गए लोगों के साथ पुलिस द्वारा किए गए क्रूर और अमानवीय व्यवहार का जश्न मनाते हुए, 11.6.2022 को पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसका शीर्षक था "दंगाइयों के लिए रिटर्न गिफ्ट"।
शिकायतकर्ता इस मामले में पुलिस ज्यादतियों की स्वतंत्र जांच और पीड़ितों के मानवाधिकारों के उल्लंघन में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए आयोग के हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।
आयोग ने अपनी रजिस्ट्री को पुलिस अधीक्षक, जिला-सहारनपुर (यूपी) को शिकायत कॉपी भेजने का निर्देश दिया। इसके साथ ही चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट सबमिट करने का भी आदेश दिया।
संबंधित प्राधिकारी आयोग को भी यदि कोई नोटिस, आदेश आदि, उसे/उनके द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग से वर्तमान मामले में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो ऐसे आदेश की एक प्रति चार सप्ताह के भीतर आयोग को भी भेजी जाए।
शिकायत की एक कॉपी संबंधित राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव को भी भेजी जाए, उनसे इस आयोग को चार सप्ताह के भीतर वर्तमान मामले में संज्ञान की तारीख से, यदि कोई हो, की सूचना देने के लिए कहा जाए।