पॉक्सो एक्ट की धारा 21 - कर्नाटक हाईकोर्ट ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट करने में विफल रहने पर स्त्री रोग विशेषज्ञ के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार किया

Update: 2023-06-07 11:39 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट ने नाबालिग पर यौन उत्पीड़न की घटना की रिपोर्ट दर्ज करने में विफलता के लिए पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 21 के तहत उसके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी।

पॉक्सो एक्ट की धारा 19 प्रत्येक व्यक्ति को विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस को इसकी रिपोर्ट करने के लिए बाध्य करती है, जिसे पता है कि नाबालिग पर यौन हमला किया गया है। ऐसा न करने पर पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत छह माह की सजा का प्रावधान है।

इस मामले में याचिकाकर्ता ने नाबालिग पीड़िता की प्रेग्नेसी को टर्मिनेट कर दिया और पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने इस पृष्ठभूमि में कहा,

"केवल इसलिए कि यह (सजा) छह महीने है, यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता को इस स्तर पर छोड़ दिया जाना चाहिए। स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में करीब दो स्कोर वर्षों की सेवा के साथ जिम्मेदार डॉक्टर होने के नाते, जिसे सतर्क रहना चाहिए और अधिनियम की धारा 19 के तहत संबंधित को सूचित करना चाहिए, उसका ऐसा नहीं करना गंभीर अपमान है।”

याचिकाकर्ता चिक्कमगलुरु में अस्पताल चलाती है, जहां पीड़िता इलाज के लिए आई थी। पीड़िता के साथियों ने याचिकाकर्ता को बताया कि उसने 2 से 3 दिन पहले गर्भपात के लिए कुछ गोलियां ली थीं और इससे गंभीर रक्तस्राव हुआ है। इसके बाद कहा जाता है कि याचिकाकर्ता ने प्रेग्नेंसी का मेडिकल टर्मिनेशन करा दिया। इसके बाद पीड़िता को छुट्टी दे दी गई और लोगों द्वारा ले जाया गया, जो उसके रिश्तेदार बताए गए। उक्त घटना के करीब एक माह बाद अपराध दर्ज हुआ था।

प्रारंभ में, याचिकाकर्ता को अभियुक्त के रूप में नहीं रखा गया। हालांकि, जांच पर याचिकाकर्ता पर घटना की रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया गया। नोटिस जारी करने और याचिकाकर्ता के बयान दर्ज करने के बाद आरोप पत्र दायर किया गया।

याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया तर्क यह था कि पीड़िता की शारीरिक बनावट ऐसी थी कि यह माना जा सकता था कि वह 18 वर्ष से अधिक की है। इसलिए अधिक विवरण में जाए बिना याचिकाकर्ता ने पीड़ित की सर्जरी की और रोगी की रक्षा की।

इस बचाव को खारिज करते हुए पीठ ने कहा,

"याचिकाकर्ता 35 साल की प्रैक्टिस के साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ होने का दावा करती है। यह बेहद असंभव है कि याचिकाकर्ता को रोगी को देखते ही यह पता न चले कि पीड़िता की उम्र 12 साल और 11 महीने की थी और गर्भवती होने के कारण उसके साथ यौन संबंध बनाए गए।"

इसमें कहा गया,

"पीड़ित के अस्पताल में प्रवेश करने के समय केवल बयान देना या साड़ी पहनना सभी साक्ष्य और परीक्षण का विषय है, जिस पर यह न्यायालय सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस स्तर पर विचार नहीं करेगा।"

कोर्ट ने कहा कि एक्ट के तहत किए गए जघन्य अपराधों के कई मामले जानकारी के अभाव में किसी का ध्यान नहीं जाते हैं, क्योंकि संबंधित द्वारा इसे दबा दिया जाता है। इसलिए गैर-रिपोर्टिंग स्नोबॉल गंभीर अपराध है।

कोर्ट ने यह कहा,

"एक्ट के तहत अपराधों की रिपोर्टिंग, विशेष रूप से डॉक्टरों द्वारा सख्त अनुपालन की आवश्यकता है, जिसमें विफल रहने पर सहमति से यौन गतिविधि या बच्चे पर बलात्कार या यौन शोषण से उत्पन्न अपराध करने वाला अपराधी कानून के शिकंजे से दूर हो जाएगा। इस अधिनियम के प्रख्यापन का बहुत उद्देश्य है, क्योंकि प्रावधान बाल शोषण के निवारक उपायों की दिशा में उन कदमों में से एक है।"

इसने राज्य को पॉक्सो एक्ट की धारा 19 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और विशेष रूप से उन डॉक्टरों द्वारा अपराधों की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जो आकस्मिक परिस्थितियों में नाबालिगों के गर्भपात में लिप्त हैं।

तदनुसार कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: डॉ. चंद्रशेखर टी बी बनाम कर्नाटक राज्य

केस नंबर: रिट याचिका नंबर 8789/2023

साइटेशन: लाइव लॉ (कर) 208/2023

आदेश की तिथि: 02-06-2023

अपीयरेंस:

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट वेंकटेश सोमारेड्डी की ओर से सीनियर एडवोकेट पीपी हेगड़े और प्रतिवादी के लिए एचसीजीपी महेश शेट्टी पेश हुए।

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