सीआरपीसी की 167(5) | मजिस्ट्रेट छह महीने की अवधि समाप्त होने पर जांच को रोकने के लिए बिना किसी और चीज के स्वत: आदेश जारी नहीं कर सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

Update: 2023-03-25 04:44 GMT

Calcutta High Court

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सीआरपीसी की धारा 167 (5) के तहत गिरफ्तारी की तारीख से छह महीने की समाप्ति पर आगे की जांच को रोकने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा स्वचालित आदेश जारी नहीं किया जा सकता।

सुगातो मजूमदार की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,

"सीआरपीसी की धारा 167 (5) में स्पष्ट रूप से कहा गया कि मजिस्ट्रेट आकस्मिकता पर जांच रोक सकता है कि जांच अधिकारी मजिस्ट्रेट को संतुष्ट करने में विफल रहा है कि विशेष कारणों से और न्याय के हित में छह महीने की अवधि से आगे की जांच जारी रखना जरूरी है। गिरफ्तारी की तारीख से छह महीने की अवधि समाप्त होने पर बिना किसी और चीज के कोई स्वत: आदेश नहीं हो सकता।"

याचिकाकर्ता का मामला यह था कि जांच अधिकारी (आईओ) को सीआरपीसी की धारा 167 (5) के प्रावधानों के अनुरूप मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित विभिन्न विवादित आदेशों के संदर्भ में छह महीने की अवधि से अधिक समय की अनुमति दी गई।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील एसएन अरेफिन ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि सीआरपीसी की धारा 167 (5) में गिरफ्तारी की तारीख से जांच पूरी करने के लिए छह महीने की विशिष्ट समय सीमा है और मजिस्ट्रेट छह महीने की उक्त समयावधि के बाद अपराध की आगे की जांच के लिए आदेश रोकने के लिए बाध्य है।

अदालत ने कहा,

"याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई के समय स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष जांच के लिए समय बढ़ाने के आदेश पर आपत्ति जताने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया या कोई याचिका दायर नहीं की गई। याचिकाकर्ता उस समय चुप था लेकिन अचानक कई अदालतों के खिलाफ कई कार्रवाइयों को एक साथ जोड़ते हुए जांच पूरी होने पर चार्जशीट दायर करने के बाद अचानक याचिकाकर्ता कार्रवाई में जाग गया। इसलिए इस विलंबित चरण में समय के विस्तार के संबंध में आपत्ति टिकाऊ नहीं है।”

याचिकाकर्ता द्वारा आगे तर्क दिया गया कि सीएमएम ने विवादित आदेशों के माध्यम से यांत्रिक तरीके से आईओ को समय देना जारी रखा और सीआरपीसी की धारा 190 के तहत अपराध का संज्ञान नहीं लेने और दूसरे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने के लिए स्थानांतरित करने में त्रुटि की।

अदालत ने आगे कहा कि सीआरपीसी की धारा 460 (ई) के तहत यदि कोई मजिस्ट्रेट कानून द्वारा अधिकारित नहीं है तो धारा 190 की उप-धारा (1) धारा (ए) या खंड (बी) के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए पूरी तरह से दूसरों के बीच निम्नलिखित में से कोई भी काम करने का अधिकार नहीं है। इसलिए नेकनीयती से गलती से केवल उस आधार पर कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता।

अदालत ने इस प्रकार कहा,

"इसलिए भले ही यह मान लिया जाए कि कोई अनियमितता है, इसे सीआरपीसी की धारा 460 (ई) से बचा लिया गया है। अब कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता।"

तदनुसार, अदालत ने याचिका खारिज कर दी और निचली अदालत को एक महीने की अवधि के भीतर आरोप पर विचार करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: कमल घोष और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।

कोरम: जस्टिस सुगातो मजूमदार

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