यौन उत्पीड़न और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर RGNUL रजिस्ट्रार निलंबित

Update: 2025-01-09 10:37 GMT

राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (RGNUL), पटियाला के रजिस्ट्रार डॉ. आनंद पवार को यौन उत्पीड़न, शैक्षणिक और प्रशासनिक कदाचार तथा वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर निलंबित कर दिया गया।

निलंबन आदेश में कहा गया कि उनकी पत्नी ने क्रूरता का आरोप लगाया और मामला न्यायालय में लंबित है। 11 पृष्ठ के आदेश में यह भी कहा गया कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने यूनिवर्सिटी में यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी और आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया।

आदेश से व्यथित होकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने अनुकूल आदेश पारित करते हुए पवार को शिकायतकर्ता को 3 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

पवार पर वित्तीय अनियमितता और व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करके आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने तथा यूनिवर्सिटी के संसाधनों का दुरुपयोग करने के आरोप भी लगे हैं, जब वे रजिस्ट्रार और यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक कुलपति के पद पर थे।

यह भी पता चला कि पवार को जब "कार्यवाहक कुलपति" के रूप में नियुक्त किया गया, तब वह कुलपति का वेतन ले रहे थे। निलंबन आदेश में कहा गया कि यह वित्तीय अनियमितता है।

आदेश में कहा गया कि 27-02-2023 से 27-03-2024 तक कार्यवाहक कुलपति के पद पर रहने के दौरान उन्होंने पिछले पर्यवेक्षक की सहमति के बिना यूनिवर्सिटी में अध्यापन कर रही अपनी दूसरी पत्नी को शोध उम्मीदवारों को स्थानांतरित करने की प्रथा में लिप्त रहे।

आदेश में कहा गया कि पवार ने RGNUL विनियम और सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियम, 1966 का उल्लंघन किया।

कहा गया,

"आपका आचरण शालीनता और नैतिकता के विरुद्ध है और इसमें नैतिक पतन शामिल है। आपके आचरण में ईमानदारी की कमी है। यह इतने उच्च पद पर रहने के लिए अनुचित है।"

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