धारा 15ए एससी/एसटी अधिनियम| निवारक हिरासत के बाद आरोपी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर पीड़ित को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

Update: 2023-09-28 07:47 GMT

मद्रास हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी व्यक्ति की निवारक हिरासत, जिस पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोप है, के खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, अधिनियम की धारा 15-ए(3) और (5) के प्रयोजनों के लिए 'संबद्ध कार्यवाही' नहीं है।

ये धाराएं पीड़ित को उसके मामले से जुड़ी किसी भी अदालती कार्यवाही के लिए नोटिस और सुनवाई के अवसर का प्रावधान करती हैं, जिसमें आरोपी की जमानत,‌ डिसचार्ज, रिहाई, पैरोल, दोषसिद्धि या सजा शामिल है।

कोर्ट ने माना कि बंदी प्रत्यक्षीकरण संविधान के अनुच्छेद 226(1) के तहत उपलब्ध एक संवैधानिक उपाय है और इस प्रकार, इसे एससी/एसटी अधिनियम के तहत "कार्यवाही" के तहत कवर नहीं किया जाएगा।

जस्टिस एम सुंदर और जस्टिस आर शक्तिवेल ने यह भी कहा कि हालांकि एससी/एसटी अधिनियम की धारा 15-ए की उप-धारा 5 संबंधित कार्यवाही के बारे में बात करती है, ऐसी कार्यवाही का मतलब दोषसिद्धि, दोषमुक्ति या सजा होगा और इसमें "संबंधित कार्यवाही" शामिल नहीं होगी।

कोर्ट ने कहा,

“बंदी कानूनी कवायद भारत के संविधान के अनुच्छेद 226, विशेष रूप से अनुच्छेद 226(1) के तहत एक संवैधानिक उपाय है और इसलिए एचसीपी को एससी/एसटी (पीओए) एक्ट की धारा 15-ए की उप-धारा (3) और (5) में दी गई अभिव्यक्ति 'इस अधिनियम के तहत कार्यवाही' द्वारा कवर नहीं किया जाएगा, जहां तक एससी/एसटी (पीओए) एक्ट की धारा 15-ए की उप-धारा (5) का संबंध है, यह 'संबंधित कार्यवाही' के बारे में भी बात करती है, लेकिन एससी/एसटी (पीओए) एक्ट की धारा 15-ए की उप-धारा (5) की भाषा बहुत स्पष्ट है कि 'संबंधित कार्यवाही' (ए) दोषसिद्धि, (बी) बरी और/या (सी) सजा से संबंधित है। इसलिए एचसीपी एससी/एसटी (पीओए) एक्ट की धारा 15-ए की उप-धारा (5) में लागू 'संबंधित कार्यवाही' अभिव्यक्ति के दायरे में नहीं आएगी।''

अदालत में तमिलनाडु खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत की गई हिरासत को चुनौती देने वाली नौ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर की गईं हैं।

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि हिरासत का आधार मामला आईपीसी और एससी/एसटी अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दर्ज किया गया था और इस प्रकार, धारा 15-ए की उप-धारा (3) और (5) के अनुसार, पीड़ित को नोटिस दिया जाना चाहिए था।

दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि प्रावधान "इस अधिनियम" अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं और चूंकि तमिलनाडु खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत हिरासत का आदेश दिया गया था, इसलिए एससी/एसटी अधिनियम लागू नहीं था।

याचिकाकर्ता की दलील से सहमत होते हुए, अदालत ने कहा कि तमिलनाडु खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम में एससी/एसटी अधिनियम के तहत अपराधों को कवर नहीं करता है और इस प्रकार, एससी/एसटी अधिनियम के तहत अपराध बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं में शामिल नहीं होते हैं।

अदालत ने यह भी कहा कि हिरासत के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका एक तरफ के बंदी और राज्य के बीच एक कानूनी प्रतियोगिता थी। अदालत ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका केवल तकनीकी और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता पर आधारित थी और इसमें कोई सुनवाई शामिल नहीं थी। इस प्रकार, अदालत ने कहा कि एससी/एसटी अधिनियम के तहत पीड़ितों को नोटिस की आवश्यकता नहीं है।

तकनीकीके संबंध में, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि आधार पुस्तिका जो कि लगाए गए निवारक निरोध आदेश का आधार बनी और जिसे हिरासत में लिया गया था, उसमें विशेष न्यायालय द्वारा रिमांड विस्तार आदेश का सही अनुवाद नहीं था।

अदालत ने कहा कि रिमांड विस्तार आदेश में कहा गया है कि आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था, तमिल अनुवाद में केवल इतना कहा गया कि आरोपियों को पेश किया गया था, जिसका मतलब यह हो सकता है कि आरोपियों को शारीरिक रूप से पेश किया गया था।

बंदियों के साक्षरता स्तर को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने राय दी कि कानूनी दस्तावेज़ के विभिन्न संस्करण बंदियों को भ्रमित करेंगे और प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के उनके अधिकार को कमजोर कर देंगे। यह रेखांकित करते हुए कि प्रभावी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22(5) में निहित पवित्र संवैधानिक सुरक्षा है, अदालत ने कहा कि निवारक हिरासत के आदेश कमजोर थे और उन्हें हटा दिया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा,

“अब तक की कहानी के आलोक में, हमें यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि उपरोक्त एचसीपी ऐसे मामले हैं, जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) का उल्लंघन है। इसलिए, अंग्रेजी और तमिल में रिमांड विस्तार आदेशों के गलत अनुवाद और दो अलग-अलग संस्करणों ने एक से अधिक कारणों से लगाए गए निवारक निरोध आदेशों को ख़राब कर दिया है और सभी नौ निवारक निरोध आदेशों को इस बंदी कानूनी प्रक्रिया में खारिज कर दिया जाना चाहिए।”

इस प्रकार अदालत ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और निवारक हिरासत के आदेशों को रद्द कर दिया।

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (मद्रास) 288

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