[रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग] अखिल भारतीय गेमिंग महासंघ ने तमिलनाडु सरकार के अध्यादेश के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया

Update: 2022-11-11 04:41 GMT

Madras High Court

ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने राज्य में ऑनलाइन गेंबलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु सरकार के हालिया अध्यादेश को चुनौती देते हुए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया। पिछले महीने राज्य द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश अन्य ऑनलाइन खेलों को भी नियंत्रित करता है।

अध्यादेश के अनुसार, ऑनलाइन गेंबलिंग और ऑनलाइन गेम व्यसनी हैं और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बढ़ाते हैं। अध्यादेश में यह भी कहा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन गेंबलिंग के मुद्दों को गेम ऑफ चांस बनाम स्किल ऑफ गेम के पुराने बाइनरी द्वारा नहीं निपटाया जा सकता है और गेम के विभिन्न संस्करणों को समझने के लिए "नए वैचारिक ढांचे" की आवश्यकता है।

एक्टिंग चीफ जस्टिस टी राजा और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की पीठ को सूचित किया गया कि एक ही मुद्दे पर विभिन्न पक्षों द्वारा दायर अन्य याचिकाओं की संख्या अभी बाकी है। इसके बाद पीठ ने सभी याचिकाकर्ताओं को एक साथ सुनने के लिए मामले को 16 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।

फेडरेशन के सचिव ने अपने हलफनामे के माध्यम से प्रस्तुत किया कि समूह यह सुनिश्चित करने के लिए स्व-नियामक सिस्टम विकसित करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग को नैतिक और जिम्मेदार तरीके से किया जाए।

उन्होंने हलफनामे में कहा कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महासंघ ने ऑनलाइन खेले जाने वाले कौशल के सभी खेलों को विनियमित करने के लिए "कौशल के ऑनलाइन खेलों पर चार्टर" भी विकसित किया है।

यह चार्टर कुछ मानकों और आदेशों को सुनिश्चित करता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोई खेल नहीं दिया जाता।

अदालत के समक्ष याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि पोकर और रम्मी जैसे खेल "सट्टेबाजी और जुआ" के दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि ये ऐसे खेल हैं जिनमें कौशल की आवश्यकता होती है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि भारत के अधिकांश राज्यों ने खेलों को "सट्टेबाजी और जुए" के दायरे से बाहर रखा है।

यह तर्क देते हुए कि इस तरह के अध्यादेश से याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों के व्यवसाय पर असर पड़ेगा, समूह ने मामले के लंबित रहने के दौरान अध्यादेश के संचालन पर रोक लगाने की प्रार्थना की।

केस टाइटल: ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन बनाम तमिलनाडु राज्य और दूसरा

केस नंबर: डब्ल्यूपी नंबर 29911/2022

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