गैर-आदिवासी को भूमि के हस्तांतरण के बाद 'आदिवासी' के रूप में मान्यता भूमि हस्तांतरणकर्ता को भूमि बहाली का हकदार नहीं बनाता: बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ
बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी गैर-आदिवासी को अपनी भूमि हस्तांतरित करने की तारीख के बाद आदिवासी के रूप में मान्यता प्राप्त करने से हस्तांतरी को महाराष्ट्र भूमि बहाली अधिनियम, 1974 के तहत भूमि की बहाली का अधिकार नहीं होगा।
नागपुर स्थित जस्टिस सुनील बी शुकरे, जस्टिस एएस चंदुरकर और जस्टिस अनिल एल पानसरे की पूर्ण पीठ ने कहा,
"बहाली अधिनियम की धारा 2(1)(जे) के आशय में एक हस्तांतरणकर्ता की बाद आदिवासी के रूप में मान्यता उसे गैर-आदिवासी-अंतरिती को उसकी ओर से हस्तांतरित की गई भूमि की बहाली का उसे अधिकार नहीं होगा, और उसके बाद की मान्यता बहाली अधिनियम की धारा 3 का लाभ उठाने के उद्देश्य से उसकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सकती है।"
अदालत ने कहा कि एक आदिवासी-हस्तांतरणकर्ता, जो बहाली अधिनियम का लाभार्थी है, उसे उस समय अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए, जब वह अपनी भूमि गैर-आदिवासी अंतरिती को हस्तांतरित करता है।
तथ्य
शेखराव वंजारे ने 1968 में अपनी जमीन धनसिंह राठौड़ को बेच दी। धनसिंह के बेटे रवि चंद्र राठौड़ ने अपना हिस्सा आशा राजुसिंह राठौड़ को बेच दिया, जिसने 1994 में इसे बलिराम रेवा चव्हाण को बेच दिया।
शेखराव “अंध” आदिवासी समुदाय से संबंधित थे, जिसे शेखराव के पुत्र गजानन के निवास स्थान पर 1974 में अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950 में अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया था। जब शेखराव ने पहली बार 1968 में जमीन बेची थी, तब महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अंध समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी।
2016 में गजानन ने बहाली अधिनियम, 1975 के तहत जमीन की बहाली की मांग की। तहसीलदार ने उनके आवेदन की अनुमति दी और चव्हाण को जमीन का कब्जा गजानन को सौंपने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र रेवेन्यू ट्रिब्यूनल ने चव्हाण की अपील खारिज कर दी। ऐसे में उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
मुद्दा
एकल न्यायाधीश ने कहा कि इस मुद्दे पर हाईकोर्ट की दो अलग-अलग खंडपीठों के परस्पर विरोधी विचार हैं, और निम्नलिखित प्रश्न को पूर्ण पीठ को संदर्भित किया -
क्या भूमि के हस्तांतरण के बाद एक आदिवासी के रूप में हस्तांतरणकर्ता की बाद की मान्यता, हस्तांतरणकर्ता को अनुसूचित जनजाति के लिए महाराष्ट्र भूमि बहाली अधिनियम, 1974 की धारा 3 (1) के तहत भूमि के कब्जे की बहाली का अधिकार देगी, जैसा कि काशीबाई बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1993 (2) एमएचएलजे 1168 में आयोजित किया गया है या क्या बाद की मान्यता आदिवासी हस्तांतरणकर्ता की कोई सहायता नहीं कर सकती, जैसा कि क्या तुकाराम गंडेवार बनाम पिराजी धर्मजी सिदारवार, 1989 एमएचएलजे 815 में आयोजित किया गया है?
बहाली अधिनियम की धारा 3 (कुछ मामलों में आदिवासियों को भूमि के हस्तांतरण की बहाली) के अनुसार, एक आदिवासी हस्तांतरणकर्ता 1 अप्रैल, 1957 और 6 जुलाई, 1974 के बीच एक गैर-आदिवासी को हस्तांतरित भूमि की बहाली का हकदार है, यदि इसे 6 जुलाई, 1974 से पहले या किसी भी गैर-कृषि उपयोग में नहीं डाला गया है। आदिवासी को महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता की धारा 36 के अर्थ में अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति होना चाहिए। संहिता की धारा 36 के अनुसार, "अनुसूचित जनजाति" शब्द का अर्थ ऐसी जनजाति से है, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत महाराष्ट्र के संबंध में अनुसूचित जनजाति माना जाता है।
बहस
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जब तक व्यक्ति स्थानांतरण की तारीख पर अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं रखता है, तब तक ऐसा व्यक्ति बहाली अधिनियम की धारा 2(1)(जे) के तहत आदिवासी नहीं होगा और उसकी ओर से भूमि का हस्तांतरण एक गैर-आदिवासी बहाली अधिनियम द्वारा कवर नहीं किए जाएंगे।
राज्य ने तर्क दिया कि "अनुसूचित जनजाति" शब्द को पूर्वव्यापी प्रभाव देना होगा अन्यथा गैर-आदिवासियों द्वारा शोषित आदिवासियों को संरक्षण देने में विधायिका की मंशा विफल हो जाएगी।
आदिवासी बनाम अनुसूचित जनजाति के सदस्य
अदालत ने कहा कि जनजाति और अभिव्यक्ति अनुसूचित जनजाति में अंतर है। एक जनजाति मुख्य धारा समाज की तुलना में विशिष्ट पहचान, संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं वाले लोगों का एक अलग समूह है। हालांकि, इस तरह की अलग पहचान अपने आप में इसे अनुसूचित जनजाति नहीं बनाएगी, जब तक कि इसे संविधान के अनुच्छेद 336 के तहत निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।
अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 342 के तहत मान्यता दिए जाने पर ही कोई आदिवासी "अनुसूचित जनजाति" का रूप ग्रहण करता है।
अदालत ने कहा कि जब तक राष्ट्रपति संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में अपनी जनजाति को शामिल नहीं करते हैं, तब तक एक आदिवासी केवल आदिवासी ही रहेगा और संविधान के अनुच्छेद 336 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का नहीं होगा।
पहचान का संचालन
अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को जनजाति की पहचान की आवश्यकता उस जनजाति में उसके जन्म के संयोग से होगी, लेकिन अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में पहचान व्यक्ति द्वारा कानून के संचालन से ही हासिल की जाती है। जब पहचान स्वाभाविक रूप से जन्म से प्राप्त होती है, तो यह जन्म से मौजूद होती है, लेकिन जब यह संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत आदेश, 1950 जैसे अधिनियम द्वारा प्रदान की जाती है, तो यह इसके प्रदान करने की तिथि से संचालित होती है।
कोर्ट ने कहा, इस तरह की स्थिति प्राप्त करने तक, किसी भी जनजाति के सदस्य की पहचान केवल एक आदिवासी की होती है, न कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति की।
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 भावी प्रकृति का
अदालत ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करने वाला 1950 का आदेश अपनी प्रकृति से भावी है। यह प्रत्येक जनजाति से जुड़े किसी भी जन्म अधिकार को मान्यता नहीं देता है, लेकिन कुछ जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत करके कुछ जनजातियों को कुछ सुरक्षा और लाभ देने का निर्णय लेता है।
अदालत ने कहा कि अगर, भूमि हस्तांतरण के समय, बहाली अधिनियम के तहत हस्तांतरणकर्ता को आदिवासी के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी, तो स्थानांतरण केवल एक गैर-आदिवासी द्वारा दूसरे गैर-आदिवासी को किया गया था, और बहाली अधिनियम लागू नहीं होगा।
"यदि लेन-देन की तारीख पर, वह (स्थानांतरक) आदेश, 1950 की अनुसूची में शामिल किए जाने के आधार पर अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, तो वह धारा 2 (1) (ई) बहाली अधिनियम में परिभाषित एक गैर-आदिवासी होगा और फिर उसके द्वारा एक गैर आदिवासी को की गई भूमि का हस्तांतरण केवल एक गैर आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच एक लेन-देन होगा, जो बहाली की धारा 3 की गलती से प्रभावित कार्य नहीं होगा।"
अदालत ने कहा कि बहाली अधिनियम एक लाभकारी कानून है और यह आम तौर पर पूर्वव्यापी संचालन होगा जब तक कि यह किसी अन्य व्यक्ति की हानि के लिए नहीं है। अदालत ने कहा कि इस मामले में, आदिवासी हस्तांतरणकर्ता को होने वाला लाभ गैर-आदिवासी स्थानान्तरणकर्ता के लिए हानिकारक है और इसलिए, अधिनियम का संभावित प्रभाव होगा।
अदालत ने काशीबाई बनाम महाराष्ट्र राज्य को इस हद तक खारिज कर दिया कि भूमि के हस्तांतरण के बाद एक आदिवासी के रूप में हस्तांतरणकर्ता की बाद की मान्यता हस्तांतरणकर्ता को बहाली की मांग करने का अधिकार देगी। अदालत ने काशीबाई पर निर्भर या संगत सभी एकल न्यायाधीश के फैसलों को भी खारिज कर दिया।
केस टाइटलः बलिराम पुत्र रेवा चव्हाण बनाम गजानन पुत्र शेखराव वंजारे
केस नंबरः रिट पीटिशन नंबर 1701/2019