[रणवीर सिंह 'नूड' फोटोशूट] कलकत्ता हाईकोर्ट में पेपर मैगजीन की प्रिंटेड कॉपियों को जब्त करने, इसकी वेबसाइट को ब्लॉक करने की मांग वाली याचिका दायर

Update: 2022-08-08 11:53 GMT

कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) के समक्ष एक जनहित याचिका (PIL) याचिका दायर की गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य और अधिकारियों के अधिकारियों को 23 जुलाई को प्रकाशित पेपर मैगजीन नामक एक मैगजीन की सभी प्रिंटेड कॉपियों को जब्त करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह 'नूड' फोटो कवर इमेज पर प्रकाशित हुई है।

इसके साथ ही याचिका में इसकी वेबसाइट को ब्लॉक करने की भी मांग की गई है।

याचिका एक नाजिया इलाही खान ने दायर की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि मैगजीन के कवर पेज पर सिंह की छवि बड़े पैमाने पर जनता की राय के अनुसार अश्लील है। याचिका में पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर मैगजीन की वेबसाइट को ब्लॉक करने की भी मांग की गई है।

इससे पहले, याचिकाकर्ता ने जनता की पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से 3 [पश्चिम बंगाल राज्य, प्रमुख सचिव, सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सचिव, सूचना और सांस्कृतिक मामलों और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग] के समक्ष एक प्रतिनिधित्व दिया था।

अपने अभ्यावेदन में, उन्होंने पत्रिका की प्रतियों को जब्त करने के लिए भी प्रार्थना की थी। हालांकि उस संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने कोर्ट का रुख किया।

अपनी जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि रणवीर सिंह की नूड फोटो पश्चिम बंगाल राज्य में, विशेष रूप से नाबालिगों के दिमाग पर गलत असर डालेगी। इसलिए मैगजीन के प्रसार को तुरंत रोकने की जरूरत है।

याचिका में कहा गया है,

" 23 जुलाई, 2022 को, प्रतिवादी संख्या 4 (रणवीर सिंह) ने फोटो शूट के लिए नूड पोज़ दिया, जो प्रतिवादी संख्या 5 (पेपर मैगज़ीन) के लिए एक कवर चित्र के रूप में छपा है, जो एक विदेशी-आधारित मैगजीन है और पूरे देश में कई लोग पढ़ते हैं। भारत सहित दुनिया भर में पढ़ी जाती है। प्रतिवादी संख्या 4 ने पेपर मैगजीन (प्रतिवादी संख्या 5) के कवर के लिए अपने सबसे हालिया शूट के लिए नूड फोटो खिंचवाई थी। प्रतिवादी संख्या 4 को तुर्की के गलीचे पर क्लिक किया गया था, जिसमें उनके जन्मदिन सूट पर वह कुछ भी नहीं पहना था। उन्हें कई पोज़ देते हुए भी देखा जा सकता है, पूरी तरह से नूड भी। ऐसी तस्वीरें कुछ भी नहीं बल्कि प्रकृति में अश्लील हैं जो भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 294 के तहत अपराध है।"

यह ध्यान दिया जा सकता है कि विभिन्न सोशल मीडिया पोर्टलों पर अपने 'नूड' फोटोशूट की तस्वीरें पोस्ट करने और प्रकाशित करने के लिए रणवीर सिंह पहले से ही महाराष्ट्र में एक एफआईआर का सामना कर रहे हैं। एफआईआऱ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 292, 293 और 509 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67A के तहत दर्ज की गई है।

Tags:    

Similar News