नाबालिग की फ़ोटो मॉर्फ़ करने का मामला: हाईकोर्ट ने आरोपी पर लगाया 3 साल के लिए सोशल मीडिया बैन

Update: 2026-07-09 14:35 GMT

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक युवक पर 3 साल के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर रोक लगाई। उस पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग की फ़ोटो मॉर्फ़ कीं और उसे बदनाम करने के इरादे से सोशल मीडिया पर अपलोड कीं।

उसके ख़िलाफ़ BNS, POCSO Act और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई।

ज़मानत की अर्ज़ी देने वाले युवक ने दलील दी कि वह अप्रैल 2026 से कस्टडी में है। उसने कहा कि अगर कोर्ट को लगता है कि उसने प्लेटफ़ॉर्म का गलत इस्तेमाल किया तो वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करने का वचन देने को तैयार है। यह भी कहा गया कि वह युवा है और पीड़िता के साथ उसकी दोस्ती थी, इसलिए उसे अपनी आदतें सुधारने का एक मौका दिया जाना चाहिए।

दलीलें सुनने के बाद जस्टिस अशोक कुमार जैन ने कहा कि कथित अपराध को देखते हुए आरोपी पर कम-से-कम 3 साल तक सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर रोक लगाना सही होगा, ताकि वह किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का गलत इस्तेमाल न करने का सबक सीख सके।

इसके बाद उसे ज़मानत दे दी गई, जिसमें एक शर्त यह भी है:

“आरोपी को ट्रायल कोर्ट के सामने एक हलफ़नामा/वचन-पत्र देना होगा कि वह तीन साल तक फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, स्नैपचैट आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर यह पाया जाता है कि आरोपी अपने नाम से या किसी फ़र्ज़ी नाम से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है तो ट्रायल कोर्ट उसकी ज़मानत का आदेश रद्द कर सकता है।”

Title: Tulsa Ram v State of Rajasthan & Ors.

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