राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एलएलबी डिग्री पर चार अंक के लाभ से गलत तरीके से इनकार करने पर महिला के लिए एक कांस्टेबल पद को खाली रखने का निर्देश दिया

Update: 2022-01-18 05:34 GMT

राजस्थान हाईकोर्ट 

राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर की एकल पीठ ने राज्य सरकार को अगले आदेश तक एमबीसी महिला श्रेणी के तहत कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, 2019 में एलएलबी डिग्री के लिए गलत तरीके से चार नंबर का लाभ देने से इनकार करने पर कांस्टेबल पद खाली रखने का निर्देश दिया।

जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल ने कहा,

"याचिकाकर्ता के वकील और रिकॉर्ड पर सामग्री को ध्यान में रखते हुए यह अदालत प्रतिवादियों को अगले आदेश तक एमबीसी महिला श्रेणी के तहत कांस्टेबल का एक पद खाली रखने का निर्देश देती है।"

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे एलएलबी डिग्री के लिए चार नंबर का लाभ देने से इनकार कर दिया गया।

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता सुदेश कसाना ने प्रस्तुत किया कि यदि याचिकाकर्ता को उक्त नंबर दिए जाते हैं तो वह सबसे पिछड़ी श्रेणी- महिला के तहत कट ऑफ अंक से अधिक नंबर हासिल कर सकती है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता भर्ती परीक्षा, 2019 में कांस्टेबल के पद के लिए उपयुक्त पात्र बनती है।

इस संबंध में, अदालत ने आदेश दिया,

"नियम के तहत नोटिस जारी किया जाता है जिसका जवाब पांच सप्ताह के भीतर दिया जाए। नोटिस दो सेट में  भेजा रहा है। नोटिस का एक सेट रजिस्टर्ड डाक से प्रति के साथ भेजा जा रहा है। इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर कदम उठाए जाएं।"

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