राजस्थान कोर्ट ने नाबालिग लड़के के यौन उत्पीड़न मामले में निलंबित न्यायिक अधिकारी को बरी किया
राजस्थान के भरतपुर जिले के स्पेशल POCSO Court ने पिछले सप्ताह निलंबित न्यायिक अधिकारी जितेंद्र सिंह गुलिया और उनके दो क्लर्कों को नाबालिग लड़के के साथ बार-बार यौन उत्पीड़न करने और उसके परिवार के सदस्यों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देने के आरोप में दर्ज मामले के सिलसिले में बरी किया।
उन्हें बरी करते हुए स्पेशल जज अखिलेश कुमार ने गंभीर आरोपों के बावजूद FIR दर्ज करने में देरी और मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य की काल्पनिक प्रकृति को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखा, जिससे मामला अविश्वसनीय हो गया।
अदालत ने कथित यौन उत्पीड़न की तारीखों और समय के बारे में पीड़िता और उसकी मां की गवाही में विसंगतियों और इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि मां/शिकायतकर्ता ने कथित कृत्य को अपनी आंखों से देखने के तथ्य से इनकार किया था।
संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि जज पिछले डेढ़ महीने से बच्चे को डरा-धमकाकर उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। 31 अक्टूबर, 2021 को जब यह पूरा मामला सामने आया तो मां/शिकायतकर्ता ने इस मामले में FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास जाने का फैसला किया। FIR में मां ने दावा किया कि जज की मुलाकात उसके बेटे से टेनिस कोर्ट में हुई और दोस्ती करने के बाद वह उसे अपने घर ले गया। वहां जज ने कथित तौर पर शराब या जूस में नशीला पदार्थ मिला दिया और जब बेटा बेहोश हो गया तो जज ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके साथ मुख मैथुन किया। उसके क्लर्क (स्टेनोग्राफर अंशुल सोनी और भ्रष्टाचार निरोधक अदालत के कर्मचारी राहुल कटारा) ने भी यही हरकतें कीं।
FIR में यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी जज ने बेटे को धमकाया और चेतावनी दी कि अगर उसने किसी को इस घटना के बारे में बताया तो वह उसके बड़े भाई को जेल भेज देगा। अपने 79 पन्नों के आदेश में स्पेशल जज ने पाया कि शिकायतकर्ता और उसके बेटे दोनों ने अपने-अपने बयानों में आरोप लगाया कि आरोपी जज ने बेटे को जूस में शराब मिलाकर पिलाई। हालांकि, दोनों गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जूस में क्या मिलाया गया।
अदालत ने कहा कि यह संभव नहीं है कि बच्चा शराब पीने के बाद अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी के बिना घर वापस लौट आए।
अदालत ने यह भी माना कि जिरह के दौरान शिकायतकर्ता ने अपने पिछले बयान का खंडन किया और आरोपी जज को अपने घर या कहीं और पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाते हुए देखने से इनकार किया।
अदालत ने अपने फैसले में अभियोजन पक्ष के मामले में निम्नलिखित खामियों का भी उल्लेख किया:
आरोपी स्टेनोग्राफर (अंशुल सोनी) ने अपनी विश्वसनीयता साबित करने के लिए मुकदमे के दौरान अपना पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन आवेदन खारिज कर दिया गया; अदालत ने कहा कि इस तथ्य से पता चलता है कि सोनी झूठ नहीं बोल रहा था।
पीड़ित बालक ने बताया कि उसने जज के मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देखे, जबकि जांच अधिकारी ने ऐसा कोई अश्लील वीडियो जब्त करने की बात से इनकार किया। पीड़ित बालक ने आरोपी जज द्वारा मुख मैथुन और गुदा मैथुन किए जाने की बात बताई, जबकि मेडिकल गवाहों ने पीड़ित बालक के आंतरिक और बाह्य जननांगों पर चोट लगने और हाल ही में हुए बलात्कार की बात से इनकार किया था।
पीड़ित ने बताया कि आरोपी जज ने उसे शराब पिलाई, जबकि पीड़ित के भाई ने अपने बयान में इस बात से इनकार किया कि पीड़ित नशे में घर आया था। पीड़ित ने दावा किया कि आरोपी सोनी ने जज के घर पर उसके साथ बलात्कार किया, लेकिन टावर लोकेशन डेटा के अनुसार घटना के समय सोनी जज के घर पर मौजूद नहीं था। पीड़ित के भाई ने न केवल इस बात से इनकार किया कि उसके भाई ने उसे बलात्कार की घटना के बारे में बताया था, बल्कि यह भी कहा कि उसने अपनी आंखों से पीड़ित को आरोपी न्यायाधीश के पास ले जाते या छोड़ते नहीं देखा था।
अधिकांश गवाहों को पक्षद्रोही घोषित किया गया।
अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि जांच अधिकारी ने साइबर विशेषज्ञ की सहायता से कथित वीडियो की जांच करने के तथ्य से इनकार किया, जबकि उन्हें विवादित वीडियो की साइबर विशेषज्ञ से समीक्षा करानी चाहिए थी और रिपोर्ट को केस फाइल में संलग्न करना चाहिए था।
अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी ने बातचीत की प्रतिलिपि तैयार करने से भी साफ इनकार किया। हालांकि प्रतिलिपि तैयार करना और मामले की जांच के लिए व्हाट्सएप मैसेज की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करना उनकी जिम्मेदारी थी। हालांकि, उन्होंने ऐसा नहीं किया।
अदालत ने टिप्पणी की,
"इस तरह के अत्यधिक विवादास्पद मामले में शिकायतकर्ता द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य पर ही जांच करने वाले सीनियर पुलिस अधिकारियों से भरोसा करने की उम्मीद करना उचित नहीं है। उन्हें एक स्वतंत्र जांच करनी चाहिए थी।"
इस पृष्ठभूमि के खिलाफ अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष धारा 377 के तहत आरोपी के खिलाफ मामला साबित करने में सक्षम नहीं था, धारा 34 और 506 आईपीसी और POCSO Act की धारा 51/6 और 5सी/6 के साथ।
पीड़ित बालक को मुआवजा दिए जाने के संबंध में न्यायालय ने कहा कि चूंकि पीड़ित बालक की गवाही कृत्रिम प्रकृति के कारण विश्वसनीय नहीं पाई गई, इसलिए पीड़ित बालक को किसी भी प्रकार का मुआवजा दिया जाना न्यायोचित नहीं लगता।