अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत

Update: 2025-08-06 07:20 GMT

झारखंड के चाईबासा ज़िला कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर उनकी कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि के एक मामले में ज़मानत दे दी।

गांधी व्यक्तिगत रूप से चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट की स्पेशल जज सुप्रिया रानी तिग्गा के समक्ष पेश हुए और मामले में ज़मानत के लिए आत्मसमर्पण किया।

इससे पहले 27 फरवरी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने गांधी के खिलाफ गैर-ज़मानती वारंट जारी किया। इसके बाद 14 मार्च को अदालत ने गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति पर ज़ोर दिया था। वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

10 जून को झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में 6 अगस्त तक राहत दी थी। बशर्ते कि वह व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हों।

यह मामला चाईबासा निवासी प्रताप कुमार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से उपजा है, जिसमें आरोप लगाया गया कि 2018 में एक कांग्रेस अधिवेशन के दौरान गांधी ने शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।

अपनी कथित टिप्पणी में गांधी ने कथित तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नहीं पहुंच सकता। उन्होंने आगे कथित तौर पर यह भी कहा कि ऐसा केवल भारतीय जनता पार्टी (तत्कालीन BJP अध्यक्ष शाह का जिक्र करते हुए) में ही संभव है।

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