धार्मिक भावनाओं मामले में दर्ज FIR में रवीना टंडन, फराह खान, भारती सिंह को नोटिस जारी करने पर लगी रोक

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एक्ट्रेस रवीना टंडन, फिल्म निर्माता फराह खान और कॉमेडियन भारती सिंह को जारी किए गए पुलिस नोटिस पर 14 जुलाई तक रोक लगा दी।
2019 में फरहा खान ने "बैकबेंचर्स" नामक शो की मेजबानी की थी, जहां उन्होंने मशहूर हस्तियों को उनके सामान्य ज्ञान का परीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों ने "हालेलुयाह" शब्द की तुलना अश्लील शब्द से करके ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई।
याचिका को 14 जुलाई तक के लिए स्थगित करते हुए जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा,
"इस स्तर पर याचिकाकर्ता(ओं) के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों ने उन्हें जांच में शामिल होने के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 35 के तहत नोटिस जारी करना शुरू कर दिया। सुनवाई की अगली तारीख तक, प्रतिवादियों द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।"
न्यायालय शो के दौरान की गई टिप्पणियों के लिए आरोपियों के खिलाफ 2020 में दर्ज की गई FIR रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
रवीना टंडन, फराह खान और भारती सिंह का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अभिनव सूद ने प्रस्तुत किया कि शो में ऐसा कुछ भी नहीं था, जिससे यह माना जा सके कि इसका उद्देश्य ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना था। यह ठेस “जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण” होनी चाहिए।
याचिका में कहा गया,
“शो का प्रसारण ईसाई या ईसाई धर्म के बारे में कुछ भी चर्चा करने के लिए नहीं किया जा रहा था। यह लोगों के मनोरंजन के लिए एक शो था और यह नॉन-फिक्शन क्विज़ शो था। इस स्थिति में आवेदक की ओर से किसी भी तरह की गलत मंशा को किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।”
2022 में हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ “कोई भी बलपूर्वक कदम” नहीं उठाया जाएगा।
धार्मिक भावनाओं मामले में दर्ज FIR में रवीना टंडन, फराह खान, भारती सिंह को नोटिस जारी करने पर लगी रोक