पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के नतीजों को हाईकोर्ट में चुनौती

Update: 2023-01-09 04:22 GMT

Punjab & Haryana High Court

पिछले महीने हुए चुनाव में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से एक, एडवोकेट चौहान सतविंदर सिंह सिसोदिया ने चुनाव के परिणामों के साथ-साथ चुनाव कराने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है।

यह मामला सोमवार को जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

सिसोदिया ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ-साथ कार्यकारी सदस्यों के सभी पदों के चुनाव को रद्द करने का आग्रह किया है।

पिछले साल 16 दिसंबर को चुनाव हुए थे और नतीजे 18 दिसंबर को घोषित किए गए थे।

सिसोदिया ने कहा कि चुनाव के दिन आईडी कार्ड की जांच नहीं की गई और पूरी प्रक्रिया को 'अचानक' तरीके से अंजाम दिया गया।

याचिकाकर्ता ने कहा कि मतगणना शुरू होने के बाद, मतपत्र कुछ लोगों के हाथों में थे जो दुर्भावना से मतपत्रों के बंडल खोल रहे थे और बना रहे थे।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि बार-बार अनुरोध के बावजूद प्रोजेक्टर पर देखकर वोटों की गिनती नहीं की गई।

याचिका में आगे कहा गया है कि शिकायतों के कारण कई उम्मीदवारों ने परिणाम की शीट पर हस्ताक्षर नहीं किए और हस्ताक्षर अभी भी प्राप्त नहीं किए गए हैं।

बार के वाइस प्रेसिडेंट पद के चुनाव के संबंध में याचिका में कहा गया है कि पहली मतगणना में एक उम्मीदवार जिसे एक वोट से विजेता घोषित किया गया था, दूसरी मतगणना में 64 मतों से हार गया, जो "मतगणना प्रक्रिया में विसंगतियों" को दर्शाता है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि डाले गए कुल मतों की संख्या में भी विसंगति हैं।

सिसोदिया ने याचिका में कहा है,

"चुनाव समिति द्वारा किए गए चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए। नई चुनाव समिति का गठन करके नए सिरे से चुनाव कराया जाना चाहिए। एक तदर्थ समिति का गठन किया जाना चाहिए, जब तक कि नए चुनाव नहीं हो जाते।“

केस टाइटल: चौहान सतविंदर सिंह सिसोदिया बनाम बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा और चंडीगढ़ व अन्य

साइटेशन: सीडब्ल्यूपी संख्या 315 ऑफ 2023


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