पंजाब सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई 'सामान्य सहमति' वापस ली

Update: 2020-11-10 05:03 GMT

पंजाब सरकार ने सोमवार को राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई [दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम] को दी गई 'सामान्य सहमति' वापस ले ली। राज्य सरकार द्वारा वापस ली गई इस सामान्य सहमति के बारे में न्यूज एजेंसी एएनआई ने बताते हुए कहा कि अब सीबीआई को केस-दर-केस के आधार पर राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।

इससे पहले पंजाब सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 25) की धारा 6 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के संदर्भ में दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम के सदस्यों को दी गई सामान्य सहमति को वापस ले लिया था।

अधिसूचना में कहा गया कि पूर्व में जारी सभी पिछली सामान्य सहमति के मद्देनजर पंजाब सरकार की पूर्व सहमति आवश्यक होगी, इसके बाद दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम द्वारा किसी भी अपराध या अपराध के वर्ग की पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत केस-टू-केस आधार पर सहमित लेनी होगी।

दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम की धारा 6 में यह प्रावधान है कि दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम का कोई सदस्य उस राज्य की सरकार की सहमति के बिना किसी भी क्षेत्र में अधिनियम के तहत शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है।

पिछले हफ्ते केरल सरकार ने CBI से सामान्य सहमति वापस ले ली थी। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने 'सामान्य सहमति' वापस ले ली थी। इस साल जुलाई में राजस्थान सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली थी। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकारों ने 2018 में ही अपनी "सामान्य सहमति" वापस ले ली थी।

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