भगवान वाल्मीकि को कथित तौर पर 'डकैत' और 'चोर' कहने वाले 65 वर्षीय व्यक्ति को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दी जमानत

Update: 2023-02-16 04:41 GMT

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक 65 वर्षीय व्यक्ति को जमानत दे दी, जिसने कथित तौर पर भगवान वाल्मीकि को 'डकैत' और 'चोर' कहा था।

जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की खंडपीठ ने कृष्ण देव दुबे को आईपीसी की धारा 295ए के तहत दर्ज जमानत दी।

जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि वह पहली बार अपराधी है और 23.01.2022 से हिरासत में है। उसे और आगे कैद में रखने की आवश्यकता नहीं है।

पीठ ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता परीक्षण के दौरान स्थापित की जाएगी।

क्या है पूरा मामला?

एक ऋषभ खालसा ने आरोपी के खिलाफ आरोप लगाया कि 23 जनवरी, 2022 को आरोपी अपने सुरक्षा गार्ड से तेज आवाज में बात कर रहा था और उसे बता रहा था कि भगवान वाल्मीकि जी डाकू और चोर हैं।

उसने (शिकायतकर्ता) आगे कहा कि चूंकि वह पास में ही खड़ा था और वह वाल्मीकि समुदाय से है। उसकी भावनाएं आहत हुईं। इसके बाद उसने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

अब, मामले में जमानत की मांग करते हुए कोर्ट से कहा कि उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और यह कि सीआरपीसी की धारा 41ए का उल्लंघन है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि केवल प्राथमिकी को पढ़ने पर आईपीसी की धारा 295-ए के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।

दूसरी ओर, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि आरोपों की गंभीर प्रकृति याचिकाकर्ता को नियमित जमानत देने का अधिकार नहीं देता है।

कोर्ट ने मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना याचिकाकर्ता-कृष्ण देव दुबे को ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया, बशर्ते कि वह सीजेएम/ड्यूटी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए ज़मानत बांड भरे और इसके साथ ही जमानतदार पेश करे।

केस टाइटल - कृष्ण देव दुबे बनाम पंजाब राज्य [CRM-M-6514-2023]

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