'कैदी को पढ़ने का उतना ही अधिकार, जितना जेल के बाहर किसी व्यक्ति को': केरल हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास के दो दोषियों को ऑनलाइन एलएलबी क्लास अटेंड करने की अनुमति दी

Update: 2023-11-07 10:31 GMT

केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आजीवन कारवास की सजा पाए दो दोषियों को शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में ऑनलाइन मोड में एलएलबी की क्लासेज अटेंड करने की अनुमति देने के लिए आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के एकीकरण का आह्वान किया। फैसले में डॉ. जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और डॉ जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने कैदियों के सुधार और पुनर्वास में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया।

कोर्ट ने कहा,

"...एक दोषी बुनियादी मानवाधिकारों का हकदार है और उसे जेल में सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। कैदियों का शिक्षा का अधिकार गरिमा के अधिकार पर आधारित एक मानव अधिकार है। एक कैदी को पढ़ाई करने का भी उतना ही अधिकार है जितना जेल की कैद से बाहर किसी व्यक्ति को। कारावास के उद्देश्यों में निवारण के अलावा सुधार और पुनर्वास शामिल है। शिक्षा कैदियों के बीच यह भावना पैदा कर सकती है कि वे व्यापक समुदाय का हिस्सा बने रहें। जेल शिक्षा हिरासत में समय का उद्देश्यपूर्ण उपयोग करते हुए आशा और आकांक्षा का स्रोत प्रदान कर सकती है। यह उन्हें मुक्त होने के बाद बेहतर जीवन जीने में भी मदद करता है। इस प्रकार, यह सुनिश्चित करना कि कैदियों की शिक्षा तक पहुंच हो, यह कारावास के सुधारात्मक और पुनर्वास उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है।"

इस मामले में अदालत दो आजीवन दोषियों की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें उन्होंने सीआरपीसी की धारा 389(1) को लागू करके अपनी सजा के निष्पादन को निलंबित करने और जमानत पर रिहा करने की मांग की थी, ताकि वे उच्च अध्ययन करने में सक्षम हो सकें।

आवेदकों ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए केरल कानून प्रवेश आयुक्त की ओर से एलएलबी कोर्स के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की थी और एक आवेदक ने तीन वर्षीय एलएलबी कोर्स के लिए केएमसीटी लॉ कॉलेज, कुट्टीपुरम, मलप्पुरम और दूसरे ने पांच साल के एलएलबा कोर्स के लिए श्री नारायण लॉ कॉलेज, पूथोट्टा, एर्नाकुलम में प्रवेश प्राप्त किया था।

न्यायालय ने पहले संबंधित कॉलेज अधिकारियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया को ऑनलाइन मोड में पूरा करने का निर्देश दिया था, और आवेदकों की पत्नी और भाई को आवश्यक दस्तावेजों के साथ कॉलेज में उपस्थित होने और शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया था। अदालत को सूचित किया गया कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 6 नवंबर को कक्षाएं शुरू होने वाली हैं, क्योंकि आवेदकों ने अपनी सजा के निष्पादन को निलंबित करने की मांग की थी।

विश्वविद्यालयों के स्थायी वकील ने कहा कि यूजीसी (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के अनुसार, एलएलबी में ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं प्रतिबंधित हैं। हालांकि, संबंधित कॉलेजों के प्राचार्यों ने प्रस्तुत किया कि यदि न्यायालय निर्देश देता है तो आवेदकों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।

न्यायालय ने माना कि शिक्षा दोषियों के सुधार और पुनर्वास में मदद कर सकती है, लेकिन उसने सजा के निष्पादन को निलंबित करने और आवेदकों को पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि आवेदकों के अध्ययन जारी रखने के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि वर्तमान जैसे असाधारण मामलों में किसी छात्र को पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देना विनियम, 2020 का उल्लंघन नहीं होगा।

कोर्ट ने कहा,

"अपीलकर्ता जेल में बंद होने के कारण शारीरिक रूप से पाठ्यक्रम में भाग लेने में असमर्थ हैं। इसलिए, ऑनलाइन मोड के माध्यम से उनकी उपस्थिति को नियमित ऑफ़लाइन मोड में पाठ्यक्रम में भाग लेने के बराबर माना जा सकता है। केरल की जेलें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा से सुसज्जित हैं। इसके अलावा, दोनों कॉलेजों के प्राचार्यों ने आवेदकों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने की इच्छा व्यक्त की है।"

इस प्रकार इसने दोषियों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी, और दोनों जेलों के जेल अधीक्षक और दोनों कॉलेजों के प्राचार्यों को इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि यदि मूट कोर्ट, सेमिनार, कार्यशाला, इंटर्नशिप कार्यक्रम, परीक्षा या किसी अन्य व्यावहारिक प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए आवेदकों की भौतिक उपस्थिति आवश्यक है, तो जेल अधीक्षक 1,00,000 रुपये के बांड और दो सॉल्वेंट स्योरीटिज़ के साथ उन्हें आवश्यक अवधि पर जमानत पर रिलीज कर सकता है।

इस प्रकार आवेदनों का निराकरण किया गया।

साइटेशनः 2023 लाइवलॉ (केर) 635

केस टाइटलः पट्टक्का सुरेश बाबू बनाम केरल राज्य

केस नंबर: CRL.M.APPL.NO.3/2023 IN CRL.A NO.740 OF 2018

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