'पुलिस एडवोकेट और क्लाइंट्स के बीच की प्रिविलेज कम्युनिकेशन लीक कर रही है' : वकील ने बार काउंसिल में शिकायत की

Update: 2022-04-22 05:26 GMT

अभिनेता दिलीप से जुड़े मामलों में वकीलों और उनके मुवक्किलों के बीच विशेषाधिकार प्राप्त संचार को कथित रूप से लीक करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए वकील ने बार काउंसिल ऑफ केरल के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है।

यह उन रिपोर्टों में कहा गया कि वरिष्ठ अधिवक्ता बी. रमन पिल्लई जो ज्यादातर मामलों में अभिनेता का प्रतिनिधित्व करते हैं और दिलीप के भाई अनूप के बीच कॉल मीडिया में लीक हो गए हैं।

अपनी शिकायत में अधिवक्ता वी. सेतुनाथ ने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने मीडिया को वकीलों और उनके मुवक्किलों के बीच विशेषाधिकार प्राप्त संचार का खुलासा करके अवैध काम किया और उसी को आगे बढ़ाने में कार्य कर रहे हैं।

शिकायत में यह भी कहा गया कि पुलिस वकीलों और उनके मुवक्किलों के बीच विशेषाधिकार प्राप्त संचार की जांच करने के लिए कदम उठा रही है।

शिकायत में आगे कहा गया,

"पुलिस ने वकील और उसके मुवक्किल के बीच विशेषाधिकार प्राप्त संचार के बारे में जांच करने के लिए गवाह से पूछताछ करने के लिए अगला कदम उठाया। कोई भी अदालत या अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 द्वारा संरक्षित विशेषाधिकार प्राप्त संचार के बारे में जांच नहीं कर सकते हैं।"

वकील ने तर्क दिया कि बार काउंसिल को वकीलों को पुलिस के ऐसे अवैध कृत्यों से बचाना है।

यह बताया गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्लाइंट के अपने कानूनी सलाहकारों के साथ पेशेवर संचार और गोपनीय संचार को सुरक्षा प्रदान करता है और ऐसा ही व्यावसायिक मानकों पर बीसीआई नियम भी करता है।

इसलिए, वकील ने पुलिस अधिकारियों को उनके द्वारा एकत्र किए गए विशेषाधिकार प्राप्त संचार की जांच न करने का निर्देश देने की मांग की।

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