पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का फंड नहीं, इस पर 'पब्लिक अथॉरिटी' का लेबल नहीं लगाया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट में पीएमओ ने कहा
दिल्ली हाईकोर्ट को प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने बताया कि पीएम केयर्स फंड भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत "स्टेट" नहीं है और सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत "पब्लिक अथॉरिटी" के रूप में इसका गठन नहीं किया गया है।
पीएमओ के अवर सचिव द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया कि पीएम केयर्स फंड को सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया और यह भारत के संविधान या संसद या किसी राज्य विधानमंडल द्वारा या उसके तहत नहीं बनाया गया।
हलफनामा में आगे कहा गया,
"यह ट्रस्ट न तो इरादा है और न ही वास्तव में किसी सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है और न ही सरकार का कोई साधन है। ट्रस्ट के कामकाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।
पीएमओ ने आगे कहा कि पीएम केयर्स फंड केवल व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा स्वैच्छिक दान स्वीकार करता है और इसमें सरकार के बजटीय स्रोतों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बैलेंस शीट से आने वाले योगदान को स्वीकार नहीं किया जाता।
हलफनामा में कहा गया,
"पीएम केयर्स फंड/ट्रस्ट में किए गए योगदान को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत छूट दी गई, लेकिन यह अपने आप में इस निष्कर्ष को सही नहीं ठहराएगा कि यह "पब्लिक अथॉरिटी" है।
इसने आगे कहा कि फंड को पब्लिक अथॉरिटी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस कारण इसे बनाया गया है, वह "विशुद्ध रूप से धर्मार्थ" है। साथ ही यह भी कहा गया कि न तो फंड का उपयोग किसी सरकारी परियोजना के लिए किया जाता है और न ही ट्रस्ट सरकार की किसी भी नीति से शासित होता है।
जवाबी हलफनामा में कहा गया,
“इसलिए पीएम केयर्स को 'पब्लिक अथॉरिटी' के रूप में लेबल नहीं किया जा सकता। पीएम केयर्स के योगदान के साथ-साथ कॉर्पस का भारत के समेकित कोष के साथ कोई दूरस्थ संबंध नहीं है।”
यह कहते हुए कि फंड या ट्रस्ट सरकार के किसी निर्णय या कार्य के लिए अपनी उत्पत्ति का श्रेय नहीं देता है, हलफनामे में कहा गया कि पीएम केयर्स फंड का कोई सरकारी चरित्र है, "क्योंकि फंड से राशि के वितरण के लिए कोई दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किया जा सकता। "
हलफनामे में कहा गया कि पीएम केयर्स ट्रस्ट में किए गए योगदान को अन्य निजी ट्रस्टों की तरह आयकर अधिनियम के तहत छूट प्राप्त है।
इस संबंध में हलफनामा में कहा गया,
“पीएम केयर्स फंड सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है, जिसमें व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए स्वैच्छिक दान शामिल हैं और यह केंद्र सरकार का व्यवसाय नहीं है। इसके अलावा, पीएम केयर्स फंड को सरकार द्वारा धन या वित्त प्राप्त नहीं होता है।”
यह भी प्रस्तुत किया गया कि फंड से स्वीकृत अनुदान के साथ-साथ पीएम केयर्स फंड वेबसाइट "पीएमकेयर्स.गोव.इन" पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और इसकी ऑडिटेड रिपोर्ट पहले से ही वेबसाइट पर उपलब्ध है।
हलफनामा में आगे कहा गया,
“बाद में अकाउंट के ऑडिट किए गए विवरण भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जब भी देय होगा। इसलिए मनमानी या गैर-पारदर्शिता के बारे में याचिकाकर्ता की धारणा सुनवाई योग्यता से रहित है।”
पीएमओ ने यह भी तर्क दिया कि पीएम केयर्स फंड को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) की तर्ज पर प्रशासित किया जाता है, क्योंकि दोनों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
हलफनामा में कहा गया कि जैसे राष्ट्रीय प्रतीक और डोमेन नाम 'gov.in' का उपयोग PMNRF के लिए किया जा रहा है, उसी तरह पीएम केयर्स फंड के लिए भी उपयोग किया जा रहा है।
हलफनामा आगे कहता है,
"जवाब देने वाला प्रतिवादी सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता है कि न्यासी बोर्ड की संरचना जिसमें पदेन सार्वजनिक पद के धारक शामिल हैं, केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए और ट्रस्टीशिप के सुचारू उत्तराधिकार के लिए है। इसका न तो इरादा है और न ही वास्तव में इसका कोई सरकारी नियंत्रण है।“
पीएमओ ने सम्यक गंगवाल द्वारा दायर याचिका का विरोध किया, जिन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत पीएम केयर्स फंड को "स्टेट" घोषित करने की मांग की।
याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए हलफनामे में कहा गया कि याचिका "आशंकाओं और अनुमानों" पर आधारित है और संवैधानिक प्रश्न को शून्य में तय नहीं किया जाना चाहिए।
हलफनामा में कहा गया,
"मौजूदा याचिका को भले ही निर्वात में प्राथमिकता दी गई हो, चतुराई से ड्राफ्टिंग के माध्यम से बाहरी कारणों से निहित स्वार्थ वाले कुछ समूहों के कारण को समर्थन देने और आंदोलन करने का प्रयास (हालांकि स्थापित करने में विफल) है।"
गंगवाल ने पीएम केयर्स फंड को स्टेट घोषित करने की मांग की।
यह उन्होंने कहा,
समय-समय पर फंड की ऑडिट रिपोर्ट का खुलासा करने के लिए परिणामी दिशा-निर्देशों को आकर्षित करेगा; प्राप्त दान, उसके उपयोग और दान के व्यय पर संकल्प के फंड के त्रैमासिक विवरण का खुलासा करना।
यह तर्क दिया जाता है कि यदि पीएम केयर्स फंड अनुच्छेद 12 के तहत स्टेट नहीं है, तो केंद्र को व्यापक रूप से प्रचार करना चाहिए कि यह सरकारी स्वामित्व वाली निधि नहीं है।
याचिका में यह भी मांग की गई कि पीएम केयर्स फंड को अपने नाम/वेबसाइट में "पीएम", राज्य के प्रतीक, अपनी वेबसाइट में डोमेन नाम "जीओवी" और पीएम के कार्यालय को अपने आधिकारिक पते के रूप में उपयोग करने से रोका जाना चाहिए।
केस टाइटल: सम्यक गंगवाल बनाम सीपीआईओ, पीएमओ