भारतीय मुद्रा नोटों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छापने की याचिका - "अनुरोध पर विचार करें": मद्रास हाईकोर्ट ने UOI से कहा

Update: 2021-02-21 08:43 GMT

मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में उस याचिका का निपटारा किया जिसमे भारतीय मुद्राओं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छापने के लिए उत्तरदाताओं के लिए दिशा-निर्देश मांगे गए थे।

न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने देखा,

"हालांकि हम इस विचार के हैं कि प्रार्थना को अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन महान नेता द्वारा किए गए महान बलिदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है"

यह आदेश एक केके रमेश द्वारा दायर याचिका में दिया गया, जिसमे प्रतिवादी नंबर 1 [भारत के राज्य प्रतिनिधि, प्रधान मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव] के लिए निर्देश की मांग की गई थी।

याचिका में कहा गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर भारतीय मुद्राओं पर छपने से इस राष्ट्र की स्वतंत्रता को हासिल करने में प्रदान की गई उनकी मानवीय सेवाओं को समझा एवं उनकी सराहना की जा सकेगी।

याचिकाकर्ता, जो व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष पेश हुआ, ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 20 जनवरी 2021 को उसके द्वारा एक प्रतिनिधित्व सौंपा गया था उसे अदालत द्वारा उसपर विचार करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देशित किया जा सकता है।

दूसरी ओर, उत्तरदाता 1 से 4 के लिए उपस्थित वकील जी थलीमुतारसु ने कहा कि प्रार्थना तिधारण योग्य नहीं है और यह उत्तरदाताओं के लिए है कि इस पर विचार करें अथवा नहीं।

कोर्ट का अवलोकन

कोर्ट ने टिप्पणी की,

"हमें नेताजी की महानता पर कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, उनके योगदान के अलावा, प्रतिष्ठित पद से उनके इस्तीफे से लेकर भारतीय राष्ट्रीय सेना के निर्माण तक, उनका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति योगदान अविश्वसनीय है।"

अंत में, न्यायालय ने यह भी कहा कि,

"न्यायिक बाधा को ध्यान में रखते हुए, हम याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं।"

हालाँकि, न्यायालय ने उत्तरदाताओं को उक्त अनुरोध पर विचार करने के लिए कहा।

रिट याचिका का इस परकर निपटारा किया गया।

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