वादी अकेले डोमिनस लिटिस नहीं, सिद्धांत मुकदमे का नियंत्रण लेने वाले हस्तक्षेपकर्ता पर भी लागू हो सकता है: तेलंगाना हाईकोर्ट

Update: 2023-10-26 11:54 GMT

तेलंगाना हाईकोर्ट ने माना है कि पार्टियों को पक्षकार बनाने के मामले में डोमिनस लिटिस के सिद्धांत को बहुत ज़्यादा नहीं खींचा चाहिए।

कोर्ट ने कहा, 

“पक्षकार बनाने के मामले में डोमिनस लिटस (मास्टर ऑफ सूट) के सिद्धांत को ज़्यादा नहीं खींचा जाना चाहिए, क्योंकि यह सुनिश्चित करना अदालत का कर्तव्य है कि विवाद में वास्तविक मामले पर निर्णय लेने के लिए यदि कोई व्यक्ति एक आवश्यक पक्ष है, अदालत ऐसे व्यक्ति को पक्षकार बनाने का आदेश दे सकती है। हालांकि केवल इसलिए कि वादी ने किसी व्यक्ति को पक्षकार बनाने का विकल्प नहीं चुना है, यह पक्षकार बनाए जाने के आवेदन को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है।"

जस्टिस के लक्ष्मण और जस्टिस के सुजाना की खंडपीठ ने डोमिनस लिटिस, जो मुकदमे का मास्टर है/वादी है और डोमिनस लिटिस के सिद्धांत के बीच भी अंतर किया है, जो एक पक्ष के रूप में मुकदमे में वास्तव में और सीधे तौर पर रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है।

“इस प्रकार डोमिनस लिटिज वह व्यक्ति है जिसका कोई सूट होता है। इसका यह भी अर्थ है कि वादी मुकदमे का मास्टर है। डोमिनस लिटिज का सिद्धांत उस व्यक्ति पर लागू होता है, जो मूल रूप से एक पार्टी नहीं है, उसने हस्तक्षेप या अन्यथा द्वारा खुद को ऐसा बना लिया है, और एक पक्ष की ओर से संपूर्ण नियंत्रण और जिम्मेदारी ले ली है और इसे अदालत द्वारा जुर्माने के लिए उत्तरदायी और एक ऐसा व्यक्ति माना जाता है, जो वास्तव में और सीधे तौर पर एक पार्टी के रूप में सूट में रुचि रखता है।"

वर्तमान अपील को जन्म देने वाली रिट याचिका, याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उसने अदालत से तेलंगाना भूमि के अधिकार और पट्टादार पास बुक अधिन‌ियम, 1971 की धारा 5 ए (4) को आगे बढ़ाने में नियमितीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उप कलेक्टर को निर्देश देने की प्रार्थना की थी।

अपीलकर्ताओं ने उपर्युक्त रिट में एक पक्षकार याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि वे मुकदमे की संपत्ति के मालिक थे। याचिका को एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चूंकि अपीलकर्ताओं द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष विभाजन के लिए दायर मुकदमा खारिज कर दिया गया था, और अपील लंबित थी, अपीलकर्ता रिट के लिए उचित और आवश्यक पक्ष नहीं थे।

अपीलकर्ताओं का दावा था कि वे 349 एकड़ भूमि के मालिक थे, जिसमें से 49 एकड़ भूमि को अतिरिक्त घोषित कर दिया गया था और शहरी भूमि (सीमा और नियमितीकरण) अधिनियम, 1976 के तहत सरकार को घोषित कर दिया गया था और शेष उनका था। उन्होंने दावा किया कि रिट याचिकाकर्ताओं ने मूल पट्टादार के जाली हस्ताक्षर करके 81 एकड़ की सीमा के लिए धोखाधड़ी से सेल डीड बनाया था और 19 एकड़ की सीमा तक अपंजीकृत बिक्री विलेख को मान्य करके अपराध को कायम रखा था।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि विभाजन की कार्यवाही निरंतर कार्यवाही थी। उन्होंने विशेष अधिकारी और सक्षम प्राधिकारी, शहरी भूमि सीमा, हैदराबाद द्वारा जारी कार्यवाही भी दायर की, जिसमें कहा गया कि रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में पुनर्वैधीकरण यूएल (सी एंड आर) एक्ट का उल्लंघन था।

अपीलकर्ताओं ने सरकारी आदेशों पर भी भरोसा किया, जिसके माध्यम से रिट याचिकाकर्ताओं की आपराधिक गतिविधियों और जाली सरकारी आदेश बनाने की जांच के लिए संयुक्त कलेक्टर के तहत एक जांच समिति का गठन किया था।

अपीलकर्ताओं ने अंत में तर्क दिया कि रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा लिया गया रुख विभिन्न संबंधित मुकदमों में रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए रुख के विरोधाभासी था, और तेलंगाना भूमि अधिकार और पट्टादार पास बुक अधिनियम, 1971 की धारा 5(ए) के तहत राहत केवल तभी दी जा सकती है जब दस्तावेज़ के निष्पादन पर कोई विवाद न हो।

रिट याचिकाकर्ताओं/उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं ने धारा 5ए के तहत शुरू की गई कार्यवाही को 1971 अधिनियम के तहत पूरी तरह से अवगत होने के बावजूद चुनौती नहीं दी थी और अब याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई परिणामी राहत पर रोक लगाने का प्रयास नहीं कर सकते हैं।

डिवीजन बेंच ने पाया कि दोनों पक्षों ने मुकदमे पर अधिकार का दावा किया है, और इसके अलावा, अपीलकर्ताओं ने विशेष रूप से जालसाजी की दलील दी है और इसलिए, उन्हें उचित और आवश्यक पक्ष माना जाना चाहिए।

अपील की अनुमति देते हुए, खंडपीठ ने कहा,

“सीपीसी का आदेश I नियम 10 डोमिनस लिटिज़ के सिद्धांत पर आधारित है, उपरोक्त चर्चा के आलोक में, एक व्यक्ति जो सहायक दस्तावेजों और दलीलों को दाखिल करके हित का दावा करता है, उसे दहलीज से बाहर नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कानूनी स्थिति और यहां अपीलकर्ताओं की दलीलों और उनके द्वारा दायर दस्तावेजों पर विचार किए बिना रिट याचिका में उन्हें पक्षकार बनाने के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन I.A.No.3 of 2022 को खारिज कर दिया।”

रिट अपील नंबरः 626/2023


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