इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्टेट लॉ अधिकारियों की हालिया नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका दायर
मुख्य सरकारी वकील और अतिरिक्त सरकारी वकीलों की हालिया नियुक्तियों को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।
मामले पर चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ के समक्ष बहस हुई, जिसने पक्षों को अपने तर्कों का सारांश प्रदान करने का निर्देश दिया है।
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में नामांकित याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा अपने पैनल में हाल ही में की गई नियुक्तियों को इस आधार पर चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की है कि इन अधिवक्ताओं को नियुक्त करते समय राज्य द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया है कि नियुक्त किए गए अधिवक्ताओं में 'क्षमता' की कमी है।
राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि सभी नियुक्तियां कानून के अनुसार की गईं। उन्होंने कहा कि महाधिवक्ता की अध्यक्षता वाली एक समिति ने उम्मीदवारों की गहन जांच के बाद नियुक्तियां की हैं। उन्होंने कहा कि जनहित याचिका के जरिए नियुक्त किए गए लोगों की योग्यता पर सवाल उठाना उन वकीलों की गरिमा को नुकसान पहुंचाना होगा।
एएजी गोयल ने जनहित याचिका की स्थिरता का मुद्दा भी उठाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया है कि वह अपने साथी अधिवक्ताओं के लिए आंदोलन कर रहा है।
एएजी ने तर्क दिया,
"ऐसा प्रतीत होता है कि यह उन लोगों द्वारा स्थापित याचिका है जिन्हें नियुक्तियां नहीं दी गई हैं।"
दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय में लंबित मामले राज्य सरकार के पैनल के वकीलों की अक्षमता के कारण हैं।
एएजी ने इस दलील का पुरजोर विरोध किया और कहा कि लंबित मामले वकीलों के कारण नहीं हैं; वकील अपने ग्राहकों (इस मामले में विभिन्न राज्य विभागों) से प्राप्त निर्देशों के आधार पर न्यायालय की सहायता करते हैं।
एएजी ने कहा,
"हर वकील तब तक अक्षम है जब तक उसे अपना मामला रखने के लिए सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती।"
उन्होंने आगे तर्क दिया कि पैनल में वकीलों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने या उल्लंघन करने के लिए किसी अन्य पैनल को लक्षित या फंसाया नहीं गया है या नहीं दिखाया गया है।
केस टाइटल: सुनीता शर्मा और अन्य बनाम यूपी राज्य और 3 अन्य [डब्ल्यूपीआईएल नंबर 1578/2023]