याचिका में मांग, डॉक्टर जेनरिक दवाओं के नाम लिखें; गुजरात हाईकोर्ट ने एनएमसी को नोटिस जारी किया

Update: 2023-01-12 14:14 GMT

Gujarat High Court

गुजरात हाईकोर्ट ने 2016 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पीआईएल याचिकाकर्ता को राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद (एनएमसी) को नोटिस देने के लिए कहा। याचिका में दवाओं के जेनेरिक नाम लिखने के लिए डॉक्टरों के लिए नियम बनाने की मांग की गई थी।

मामले में सुनवाई की शुरुआत में चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की बेंच ने कहा कि यह मामला कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, हालांकि जून 2019 में भारतीय चिकित्सा परिषद को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था, कोर्ट एनएमसी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, जिसने 2019 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह ले ली।

एडवोकेट भाविक समानी के जर‌िए अनंग मनुभाई शाह द्वारा दायर जनहित याचिका में प्रार्थना की गई है कि डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखने के लिए कहा जाना चाहिए और एक मरीज के पास एक ही कंपोजिशन लेकिन अलग-अलग नामों वाली दवा बनाने वाले विभिन्न ब्रांडों से चुनने का विकल्प होना चाहिए।

एडवोकेट समानी ने तर्क दिया, "जेनेरिक नाम लिखने के बजाय ब्रांड नाम लिखने वाले डॉक्टरों के कारण बड़े पैमाने पर जनता प्रभावित होती है।"

इस पर चीफ जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा, "अगर यह पेरासिटामोल का मामला है, तो इस पर सहमति बन सकती है, लेकिन कुछ ऐसी दवाएं हैं, जिनकी हम स्पेलिंग भी नहीं लिख सकते। अगर डॉक्टर (दवाओं का) कंपोजिशन लिखना शुरू कर दें... न आप समझेंगे, और न उसे बेचनेवाला समझेगा।"

वकील ने इसके जवाब में कहा, "यूरोपीय देशों में, एक प्रथा है कि डॉक्टर दवा की कंपोजिशन लिखते हैं, और फार्मासिस्ट मौजूद ब्रांडों के विकल्प बताता है।"

इस बिंदु पर चीफ जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा, "हम यूरोप नहीं हैं। भारत के स्वास्थ्य उद्योग को सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए तुलना न करें ... यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसे कार्यकारिणी देखेगी।"


हालांकि, बाद में, जब कोर्ट ने पूछा कि क्या एमसीआई ने इस मामले में जवाब दाखिल किया है, तो याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इस मामले में प्रतिवादी थी (2016 में दायर जनहित याचिका), लेकिन अब नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इस मामले में प्रतिवादी थी।

आयोग ने एमसीआई का स्थान ले लिया है, और इसका नाम जनहित याचिका में प्रस्तावित प्रतिवादी के रूप में जोड़ा गया था, हालांकि, इसे अधिसूचित नहीं किया गया है। इसे देखते हुए, अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से एनएमसी को नोटिस देने को कहा और मामले की सुनवाई 30 जनवरी के लिए स्थगित कर दी।

ज्ञात हो कि 17 जून, 2019 को इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एसआर ब्रह्मभट्ट और जस्टिस एपी ठाकर की बेंच ने एमसीआई को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

केस टाइटलः अनंग मनुभाई शाह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

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