राज्य में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के वैधानिक मैकेनिज्म को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है: केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर

Update: 2021-10-21 11:48 GMT

केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि वैधानिक मैकेनिज्म और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधान राज्य में पूरी तरह से लागू नहीं हैं, जिससे उपभोक्ताओं के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।

मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने बुधवार को याचिका स्वीकार की और मामले को 11 नवंबर को विचार के लिए पोस्ट कर दिया।

याचिकाकर्ता, पेशे से वकील, ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों की कथित दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को सामने लाने के लिए अदालत का रुख किया।

अधिनियम राज्य सरकार को ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के साथ राज्य आयोग की सहायता करने के लिए आवश्यक अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और श्रेणियों का निर्धारण करने का निर्देश देता है, जैसा कि वह उचित समझे। धारा 33 के तहत जिला आयोगों के लिए भी इसी तरह की आवश्यकता की गई है।

याचिकाकर्ता का मामला यह है कि राज्य सरकार ने अभी तक राज्य या जिला आयोगों को अधिकारी उपलब्ध नहीं कराए हैं।

अधिनियम प्रारंभिक चरण में मध्यस्थता का भी प्रावधान करता है और धारा 79 के अनुसार प्रत्येक जिले और राज्य आयोग के साथ एक उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ स्थापित करना राज्य का कर्तव्य है।

इसी तरह उपभोक्ता संरक्षण मध्यस्थता नियम, 2020 में कहा गया है कि मध्यस्थता सेल में ऐसे सहायक कर्मचारी होने चाहिए जो संबंधित सरकार के परामर्श से आयोग के अध्यक्ष द्वारा तय किए जाएं।

जनहित याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने अभी तक ऐसी मध्यस्थता सेलों की स्थापना नहीं की है और राज्य या जिला आयोगों में कोई सहायक कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराया गया है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 71 के अनुसार आयोग के सभी आदेशों को लागू किया जाना चाहिए जैसे कि यह एक सिविल कोर्ट का आदेश है।

आगे यह तर्क दिया गया कि राज्य ने अभी तक ऐसे आदेशों को लागू करने या निष्पादित करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की है।

याचिका में कहा गया है,

"राज्य में आयोग अब समर्थन प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण निष्पादन याचिकाओं पर विचार नहीं कर रहे हैं।"

याचिकाकर्ता द्वारा सामने रखी गई एक और चिंता आयोग के आदेशों का पालन न करने को लेकर है।

गौरतलब है कि अधिनियम में प्रावधान है कि जिला आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही आईपीसी की धारा 193 और 228 के तहत न्यायिक कार्यवाही होगी। आयोग के पास गैर-अनुपालन के लिए दंडात्मक शक्तियां भी हैं।

याचिकाकर्ता ने बताया कि इस प्रावधान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आयोग में अभी तक कोई पुलिस कर्मी तैनात नहीं किया गया है।

अधिनियम में उपभोक्ता अधिकारों के प्रचार और संरक्षण पर सलाह देने के लिए राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना का भी प्रावधान है।

याचिकाकर्ता के अनुसार राज्य में अभी तक ऐसी परिषदें नहीं बनाई गई हैं।

अधिवक्ता आर.वी श्रीजीत और अधिवक्ता रिनू एस. असवान के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि राज्य की निष्क्रियता मनमानी है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है।

याचिका में अतं में कहा गया है कि दूसरे प्रतिवादी की निष्क्रियता के कारण अधिनियम 2019 की आत्मा पराजित हो रही है।

केस का शीर्षक: सीके मिथ्रान बनाम भारतीय संघ एंड अन्य।

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