सेल डीड की फोटोकॉपी को 'लघु वाद न्यायालय अधिनियम' की धारा 17 और सीपीसी की धारा 145 के प्रयोजनों के लिए जमानत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सेल डीड की फोटोकॉपी को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 145 के साथ पठित प्रांतीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 17 के प्रयोजनों के लिए ज़मानत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
जस्टिस नीरज तिवारी की पीठ ने कहा कि दोनों प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए, एक ज़मानतदार ऐसी प्रकृति का होना चाहिए, जिसे आवश्यकता पड़ने पर बेचा जा सकता है और चूंकि, सेल डीड की फोटोकॉपी के आधार पर, संपत्ति की बिक्री नहीं हो सकती है, इसलिए ऐसी जमानत स्वीकार नहीं की जा सकती।
मामला
2011 में मोहम्मद कौकब अजीम रिज़वी और एक अन्य (हाईकोर्ट के समक्ष प्रतिवादी) द्वारा एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें सिविल जज, जूनियर डिवीजन, बांदा द्वारा 5 सितंबर, 2013 के फैसले और डिक्री द्वारा एकतरफा निर्णय लिया गया था।
उस पर, याचिकाकर्ताओं (मूल मुकदमे में प्रतिवादियों) ने जुलाई 2018 में सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 के तहत एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया। इसके साथ ही 1887 अधिनियम की धारा 17 के अनुपालन में सिक्यूरिटी जमा करने के लिए एक और आवेदन दायर किया गया था।
संदर्भ के लिए, 1887 अधिनियम की धारा 17 के प्रावधान में यह विचार किया गया है कि एक पक्षीय डिक्री को रद्द करने की मांग करने वाले आवेदक को या तो विचाराधीन राशि जमा करनी होगी या सिक्योरिटी देनी होगी। साथ ही, 1887 अधिनियम की धारा 17 में प्रावधान है कि सिक्योरिटी सीपीसी की धारा 145 में दिए गए तरीके से प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा, सीपीसी की धारा 145 [ज़मानत के दायित्व का प्रवर्तन] जैसा कि 1954 का यूपी अधिनियम संख्या 24 द्वारा संशोधित है, बिक्री द्वारा संपत्ति की सिक्योरिटी प्रदान करने का प्रावधान करता है, जिसे सिक्योरिटी की सीमा तक बेचा जा सकता है।
अब, मौजूदा मामले में, अदालत ने याचिकाकर्ताओं (उसमें प्रतिवादियों) द्वारा दायर आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि सेल डीड की एक फोटोकॉपी लगाई गई है, जो पढ़ने योग्य और पंजीकृत नहीं है।
उक्त आदेश के खिलाफ, एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी, जिसे फरवरी 2023 में एक विशिष्ट निष्कर्ष के साथ खारिज कर दिया गया था कि अपंजीकृत सेल डीड की फोटोकॉपी को जमानत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
इन दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत मौजूदा याचिका दायर की।
निष्कर्ष
दोनों प्रावधानों (1887 अधिनियम की धारा 17 और यूपी के 1954 के अधिनियम संख्या 24 द्वारा संशोधित सीपीसी की धारा 145) की जांच करते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रस्तुत की गई जमानत ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए कि उसे बेचा जा सके, किसी भी समय या तो न्यायालय के आदेश के तहत या परिस्थितियों के अनुसार।
हाईकोर्ट ने कहा,
“निश्चित रूप से, सेल डीड की फोटोकॉपी के आधार पर, कोई भी बिक्री कार्यवाही निष्पादित नहीं की जा सकती है, इसलिए, सेल डीड की फोटोकॉपी को ज़मानत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।”
हाईकोर्ट को निचली अदालतों के आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला, इसलिए मामले के ऐसे तथ्यों के तहत याचिका खारिज कर दी गई।
केस टाइटलः राज कुमार @ राजेंदा श्रीवास और 3 अन्य बनाम मोहम्मद। कौकब अजीम रिज़वी और अन्य 2023 LiveLaw (AB) 200 [MATTERS UNDER ARTICLE 227 No. - 5480 of 2023]
केस साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एबी) 200