पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ने पंजाब सीमा क्षेत्र में नशीली दवाओं की तस्करी का स्वत: संज्ञान लिया, दोनों राज्यों में नशीली दवाओं के आदी लोगों पर एनसीबी डेटा मांगा

Update: 2023-12-13 09:52 GMT

Punjab & Haryana High Court

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया। कार्यवाहक चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस अमन चौधरी की खंडपीठ ने पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ-साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को नोटिस जारी किया।

पीठ ने कहा कि न्यायालय दैनिक समाचार पत्र "द पायनियर" चंडीगढ़ के आज के संस्करण में प्रकाशित एक समाचार पर स्वत: संज्ञान ले रहा है, "जिसमें यह बताया गया है कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए तस्करों की निवारक हिरासत का मुद्दा उठाया है और पंजाब पुलिस को 75 व्यक्तियों की सूची दी है, जिन पर मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का संदेह है।"

इस समाचार में वर्ष 2023 में हुई जब्ती और मादक पदार्थों के साथ-साथ राइफल और पिस्तौल की बरामदगी का विवरण भी दिया गया है। इसमें बताया गया है कि 755 किग्रा मादक पदार्थ, जिसे सीमा पर ड्रोन के जरिए भारत में भेजा गया है, बरामद किया गया है।

न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा राज्यों को बीएसएफ द्वारा उसे दी गई रिपोर्ट के अनुसरण में उठाए जा रहे कदमों के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। एनसीबी को पंजाब और हरियाणा राज्यों में नशीली दवाओं की लत से पीड़ित व्यक्तियों का विवरण देते हुए स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया है।

यह कहते हुए कि पंजाब राज्य में बरामद की गई नशीली वस्तुएं, जैसा कि समाचार पत्र में बताया गया है, बहुत बड़ी हैं, न्यायालय ने राज्यों को यह विवरण देने का निर्देश दिया कि "उन व्यक्तियों को नशे से बचाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं, जो आज तक नशीली दवाओं के आदी नहीं हैं, व्यसन, नशीली दवाओं के खतरे के बारे में जागरूक हैं। उन्हें नशीली दवाएं लेने से कैसे रोका जाना चाहिए।"

केस टाइटलः कोर्ट ऑन इट्स मोशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य

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