हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को जमीन हथियाने के लिए 'गुरु ग्रंथ साहिब' के कथित दुरुपयोग के खिलाफ प्रतिनिधित्व पर फैसला करने का निर्देश दिया
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में पंजाब के पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करने से आरोपी को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए एक अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।
जस्टिस संदीप मौदगिल की पीठ एक याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी अनाधिकृत रूप से याचिकाकर्ता के स्थान में प्रवेश कर गए और याचिकाकर्ता की जमीन हड़पने के मकसद से याचिकाकर्ता के शेड के अंदर अवैध रूप से पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को खाद और कृषि उपकरणों के साथ रख दिया।
याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि उन्होंने इस संबंध में 10.08.2022 को एक अभ्यावेदन दायर किया और एक एफआईआर दर्ज की गई लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। धीमी जांच के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को उसकी अपनी जमीन और संपत्ति से वंचित किया जा रहा है।
याचिकाकर्ता के वकील के प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद अदालत ने प्रतिवादी संख्या 2 और 3 (आईजीपी और एसएसपी) को मामले को देखने और एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर फैसला करने का निर्देश दिया।
तदनुसार, अदालत ने वर्तमान याचिका का निपटारा किया।
केस टाइटल : विजय कुमार सेतिया बनाम पंजाब राज्य और अन्य
आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें