पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सीआईसी को आरटीआई के जवाब में पीएमओ द्वारा पीएम केयर्स फंड से संबंधित जानकारी देने से इनकार करने के खिलाफ अपील पर निर्णय लेने के लिए नोटिस जारी किया

Update: 2021-11-29 02:57 GMT

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में मुख्य सूचना आयोग को पीएम केयर्स फंड के संबंध में याचिकाकर्ता-अधिवक्ता नितिन मित्तू द्वारा मांगी गई जानकारी से इनकार करने के आदेश के खिलाफ दूसरी अपील पर निर्णय लेने में विफल रहने के लिए एक नोटिस जारी किया।

जस्टिस एचएस मदान की बेंच ने सीआईसी और पीएमओ को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई 6 जनवरी 2022 तय की।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता ने 7 जून, 2020 को सरकार द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल (आरटीआई ऑनलाइन) के माध्यम से पीएम केयर्स फंड के संबंध में प्रतिवादी संख्या 3 [लोक सूचना अधिकारी, पीएमओ] से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कुछ जानकारी मांगी।

याचिकाकर्ता ने कैबिनेट प्रस्ताव से संबंधित जानकारी और सरकारी डोमेन की वेबसाइट पर पीएम केयर्स फंड के विज्ञापन से संबंधित अन्य जानकारी मांगी।

याचिकाकर्ता ने अनुमति पत्र और पीएम केयर्स फंड द्वारा पूरे भारत में सरकारी वेबसाइटों और यहां तक कि विभिन्न अन्य विश्व मंचों की वेबसाइटों पर इसके विज्ञापन प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई राशि की भी मांग की।

प्रतिवादी संख्या 3 से 15 जून, 2020 को जवाब दिया था, जिसमें उसने याचिकाकर्ता को केवल इस आधार पर जानकारी प्रदान करने से इनकार कर दिया कि चूंकि जानकारी पीएम केयर्स फंड से संबंधित है, इसलिए वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण के दायरे में नहीं आती है।

इसके बाद, वह पहली अपील दायर करके प्रथम अपीलीय प्राधिकारी [प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, पीएमओ] के पास चले गए। हालांकि, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने पीआईओ, पीएमओ के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील को खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता ने इस आदेश के खिलाफ मुख्य सूचना आयोग के समक्ष दूसरी अपील की। हालांकि, दो रिमाइंडर नोटिस दिए जाने के बावजूद उस पर आज तक निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए, याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका के साथ हाईकोर्ट का रूख किया।

परमादेश की रिट मांगने के लिए एक रिट याचिका में, याचिकाकर्ता नितिन मित्तू (एक वकील) ने मुख्य सूचना आयोग, नई दिल्ली को 23 सितंबर, 2020 से लंबित याचिकाकर्ता से संबंधित अपील को निर्धारित समय अवधि के भीतर तय करने के लिए निर्देश देने की मांग की है।

याचिका में प्रतिवादी संख्या 1 (सीआईसी) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दायर याचिकाकर्ता की दूसरी अपील पर निर्णय 30 दिनों की निर्धारित समय अवधि के भीतर लेने का निर्देश देने की मांग की गई है, जो कि पंजीकृत संख्या सीआईसी/पीएमओआईएन/ए/2020/686431 दिनांक 23.09.2020 के साथ दर्ज की गई थी।

केस का शीर्षक - नितिन मित्तू बनाम सीआईसी एंड अन्य

आदेश की कॉपी डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:



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