KSLU और BCI का 5 साल के एलएलबी पाठ्यक्रम की फिजिकल परीक्षा रद्द करने का आदेश 3 साल के एलएलबी पाठ्यक्रम पर भी लागू होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी (KSLU) के सर्कुलर और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा 5 साल के एलएलबी कोर्स के लिए अंतिम सेमेस्टर की फिजिकल एग्जाम रद्द करने का आदेश 3 साल के एलएलबी पाठ्यक्रम पर भी लागू होगा।
8 फरवरी को आदेश पारित करते हुए अदालत ने कहा था कि यह आदेश केवल प्रथम वर्ष और चौथे वर्ष के कानून के छात्रों तक ही सीमित था। इसके बाद KSLU में 3-वर्षीय LL.B पाठ्यक्रम के कानून के छात्रों के एक समूह ने भी इसी राहत की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
इससे पहले सुनवाई के दौरान यूनिवर्सिटी की ओर से पेश हुए एडवोकेट एन. गणपति भाट ने अदालत को सूचित किया कि चूंकि इस न्यायालय ने यूनिवर्सिटी द्वारा जारी सर्कुलर को रद्द कर दिया है, इसलिए यूनिवर्सिटी न केवल पाँच साल के कानूनी कोर्स की परीक्षाओं को स्थगित कर रहा है बल्कि वह तीन साल के लॉ कोर्स के संबंध में भी ऐसा ही फैसला ले रही है।
न्यायमूर्ति आर देवदास की पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश केवल उन सेमेस्टर पर लागू होंगे जो COVID-19 से प्रभावित थे और आने वाले समय के लिए आदेश नहीं था।
इसके अलावा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को केएसएलयू (KSLU) द्वारा छात्रों के लिए जारी की गई मार्कशीट को स्वीकार करने के लिए कोई विशेष दिशा-निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तत्काल रिट कार्यवाही में एक पक्ष (प्रतिवादी) है।
अदालत ने कहा,
"यह जोड़ने की आवश्यकता है कि अदालत द्वारा दिए गए निर्देश अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए लागू नहीं होते हैं, लेकिन दूसरे सेमेस्टर के छात्रों पर लागू होते हैं।"
यह भी स्पष्ट किया गया कि सम सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम भी बहुत पहले से विषम सेमेस्टर परीक्षाओं में घोषित किए जाने की आवश्यकता है ताकि छात्रों को उन विषयों में पुन: परीक्षा के लिए उपस्थित होने में सक्षम किया जाए, जिसमें वे असफल रहे हैं।