एनआरएचएम आरोपी डॉक्टर की मौत: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया, हत्या के मुकदमे का सामना करने के लिए 7 अभियुक्तों को समन करने के मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द किया

Update: 2023-03-15 09:37 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हाल ही में सीबीआई जांच रिपोर्ट को बरकरार रखा जिसमें पाया गया कि जून 2011 में लखनऊ जेल के अंदर उप सीएमओ डॉ. वाई.एस. सचिन की मौत आत्महत्या थी न कि मानव हत्या।

इसके साथ ही जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने डॉ. वाई.एस. सचान की हत्या करने और सबूतों को मिटाने से जुड़े मामले में हत्या के मुकदमे का सामना करने के लिए 7 अभियुक्तों को समन करने के मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द किया।

कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक विस्तृत वैज्ञानिक, सावधानीपूर्वक और निष्पक्ष जांच की थी कि ये हत्या का मामला नहीं, बल्कि आत्महत्या का मामला था।

कोर्ट ने कहा,

"सीआरपीसी की धारा 173 (2) के तहत सीबीआई द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को रद्द करने के लिए कोई ठोस सबूत और सामग्री नहीं होने के कारण, याचिकाकर्ताओं को समन किया जा रहा है, जो धारा 302 आईपीसी की धारा 120-बी के साथ के तहत इस तरह के गंभीर अपराध के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए सेवानिवृत्त/सेवारत सरकारी अधिकारी हैं, ये बेतुका और कुछ हद तक अपमानजनक है।"

पूरा मामला

दिनांक 02.04.2011 को डॉ. वाईएस सचान एवं दो अन्य के खिलाफ यूपी पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में एफआईआर दर्ज किया था।

दिनांक 05.04.2011 को डॉ. सचान को क्राइम ब्रांच, हजरतगंज, लखनऊ में तलब किया गया। उन्हें उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया और दिनांक 06.04.2011 को जिला कारागार, लखनऊ भेज दिया गया। बाद में, उनके खिलाफ वित्तीय वर्ष 2009-2010 के दौरान एनएचआरएम फंड के गबन, धोखाधड़ी आदि के लिए एक और प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

ब्लड प्रेशर और मधुमेह के कारण डॉ. सचान को जिला जेल अस्पताल ले जाया गया और दिनांक 22.06.2011 को उनका मृत शरीर जेल अस्पताल, लखनऊ के एक अनुपयोगी शौचालय की पहली मंजिल पर पाया गया।

दिनांक 23.06.2011 को उनकी पत्नी डॉ. मालती सचान ने लखनऊ के जेल अस्पताल में दिनांक 22.06.2011 को अपने पति की हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस स्टेशन गोसाईंगंज, लखनऊ को परिवाद भेजा। डॉ. मालती सचान द्वारा भेजी गई शिकायत के आधार पर दिनांक 26.06.2011 को अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 120-बी और 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

यह प्रस्तुत किया गया था कि उनके पति को परिवार कल्याण विभाग में करोड़ों रुपये की हेराफेरी के आरोप में राज्य सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा रची गई एक सुनियोजित आपराधिक साजिश के तहत जेल भेज दिया गया था। शुरू में उन पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे लेकिन बाद में हत्याओं से भी जोड़ा गया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सीबीआई को उनकी मौत के कारणों की जांच करने का निर्देश दिया था। सबूतों के एनालिसिस के बाद, सीबीआई की राय थी कि मृतक ने आत्महत्या की थी और इसलिए, सीबीआई द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई थी, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि डॉ. सचान ने आत्महत्या की थी और यह मानव हत्या का मामला नहीं था।

शिकायतकर्ता की मृतक की पत्नी संतुष्ट नहीं थी और उसने फिर से अपने पति की हत्या के मुकदमे के लिए सात आरोपियों (एचसी के समक्ष याचिकाकर्ता) को बुलाने के लिए एक विरोध याचिका दायर की।

सीबीआई ने विरोध याचिका का विरोध किया, हालांकि, मजिस्ट्रेट ने दूसरी अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया और विरोध याचिका को एक शिकायत मामला माना। मजिस्ट्रेट ने सभी आरोपी याचिकाकर्ताओं को आईपीसी की धारा 120-बी के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया। उक्त आदेश को सात आरोपी अधिकारियों द्वारा तत्काल याचिका में चुनौती दी गई थी।

यह उनका मामला था कि वे पूर्व-सेवारत सरकारी कर्मचारी हैं और धारा 197 सीआरपीसी के तहत कोई पूर्व मंजूरी नहीं ली गई थी।

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि मजिस्ट्रेट समन आदेश जारी करते हुए आईपीसी की धारा 302 सहपठित धारा 120-बी के तहत याचिकाकर्ताओं को समन करने के कारणों को रिकॉर्ड करने में विफल रहे हैं।

इसके अलावा, अदालत ने स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट, "शिकायत के आधार पर संज्ञान लेते समय, पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेने की तुलना में अधिक सतर्क और सावधान रहना होगा।

अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता सीबीआई द्वारा जांच में अंतराल के नए सिद्धांत से ग्रस्त है।

अदालत ने ये भी कहा कि सीबीआई के निष्कर्ष को खारिज करने के लिए निष्कर्षों को खारिज करने के लिए भारी सामग्री और साक्ष्य होना चाहिए और इस मामले में मजिस्ट्रेट के सामने रिपोर्ट को खारिज करने के लिए कुछ भी नहीं मिला।

केस टाइटल - सुबेश कुमार सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू.पी और अन्य जुड़े मामले

केस साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एबी) 95

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