हथियार की बरामदगी आईपीसी की धारा 397 के तहत डकैती या लूट के आरोप तय नहीं करने का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

Update: 2021-11-11 10:28 GMT

Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया है कि तथ्य यह है कि एक हथियार बरामद नहीं किया गया है, धारा 397 आईपीसी के तहत आरोप तय नहीं करने का कोई आधार नहीं है, जो किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास के साथ डकैती, या डकैती करने के अपराध के लिए प्रदान करता है।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि हथियार की बरामदगी न होने का प्रभाव केवल मुकदमे में देखा जाएगा और यह धारा 397 आईपीसी के तहत आरोप तय नहीं करने का एक कारण नहीं हो सकता है।

अदालत जिला और सत्र न्यायाधीश, पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें यह माना गया था कि धारा 397 आईपीसी के तहत आरोपी प्रतिवादी के खिलाफ अपराध नहीं बनाया गया था और मामला धारा 392 आईपीसी के तहत आरोप तय करने के लिए मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को भेजा गया था।

आरोपी प्रतिवादी ने एक अपराध करने के संबंध में डिस्‍क्लोज़र स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उसने अन्य लोगों के साथ कुछ लोगों को पिस्तौल दिखाकर धमकाया था और उन्हें अपना सारा सामान देने के लिए कहा था।

पटियाला हाउस कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि पिस्तौल केवल लहराई गई थी, और इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था इसलिए आरोपी के खिलाफ धारा 397 आईपीसी के तहत अपराध नहीं बनाया गया।

हाईकोर्ट के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह था कि जब रिवाल्वर/पिस्तौल दिखाकर लूट की कोई घटना की जाती है तो धारा 397 के तहत अपराध बनता है या नहीं?

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर भरोसा करते हुए, कोर्ट ने दोहराया कि 'इस्तेमाल' शब्द में किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ हथियार लहराना शामिल होगा ताकि आईपीसी की धारा 397 के तहत उसे काबू किया जा सके या डराया जा सके।

अदालत ने आदेश दिया, "इस प्रकार, पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी जाती है। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 397 के तहत आरोप तय किए जाने चाहिए। विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली को मामले को अपने स्वयं के न्यायालय या अन्य न्यायालय को कानून के अनुसार सौंपने का निर्देश दिया जाता है।"

तद्नुसार याचिका का निस्तारण किया गया।

शीर्षक: राज्य बनाम हसन अहमद

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