अनुच्छेद 227 के तहत कोई हस्तक्षेप नहीं जब तक ट्रायल कोर्ट ने कानून के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ प्रकट त्रुटि या निर्णय नहीं किया है: केरल हाईकोर्ट

Update: 2022-07-03 07:13 GMT

केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक याचिका की अनुमति दी है, जिसमें रेंट कंट्रोल कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें पाया गया था कि निचली अदालत ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय एक स्पष्ट त्रुटि की थी।

जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस पीजी अजितकुमार की खंडपीठ ने इस सवाल पर विचार करते हुए कि क्या रेंट कंट्रोल कोर्ट द्वारा पारित आदेश पर हाईकोर्ट का हस्तक्षेप वांछित था, कहा कि यह केवल तभी आवश्यक है जब ट्रायल कोर्ट ने एक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रकट त्रुटि की हो या स्पष्ट रूप से विकृत तर्क का उपयोग किया हो।

" संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है जब तक कि कोर्ट यह नहीं पाता कि ट्रायल कोर्ट या न्यायाधिकरण ने एक स्पष्ट त्रुटि की है, या उसका तर्क स्पष्ट रूप से विकृत या स्पष्ट रूप से अनुचित है, या ट्रायल कोर्ट या न्यायाधिकरण का निर्णय प्रत्यक्ष तौर पर कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत हो।"

प्रतिवादी (यहां मकान मालिक) ने एक याचिका दायर कर याचिकाकर्ता-किरायेदार को किराए के बकाये के आधार पर निर्धारित भवन से बेदखल करने की मांग की। किराया नियंत्रण याचिका में, मकान मालिक ने एक इंटरलोक्यूटरी (वादकालीन) आवेदन दायर किया, जिसमें किरायेदार को किराए के स्वीकृत बकाया को चुकाने और बाद की अवधि से किराए का भुगतान जारी रखने का निर्देश देने का आदेश दिया गया था। चूंकि किरायेदार ने याचिका का विरोध नहीं किया था, इसलिए उसे एकपक्षीय करार दिया गया था।

इसके बाद रेंट कंट्रोल कोर्ट ने आवेदन को अनुमति दे दी, लेकिन बाद में यह देखते हुए आदेश को वापस ले लिया कि यह किरायेदार की अनुपस्थिति में पारित किया गया था। चूंकि किरायेदार मामले की बाद की तारीख के लिए निर्धारित सुनवाई में उपस्थित होने में विफल रहा, इसलिए रेंट कंट्रोल कोर्ट ने मकान मालिक के आवेदन को स्वीकार कर लिया।

आक्षेपित आदेश को चुनौती देते हुए, किरायेदार ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का आह्वान करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। यहां मुख्य मुद्दा यह था कि क्या रेंट कंट्रोल कोर्ट द्वारा अधिनियम की धारा 12(1) के तहत प्रावधान को लागू करने वाले आदेश पर हस्तक्षेप जरूरी है।

केरल भवन (पट्टा और किराया नियंत्रण) अधिनियम की धारा 12 बेदखली के लिए लंबित कार्यवाही के दौरान भुगतान या किराए को जमा कराने से संबंधित है।

कोर्ट ने कहा कि धारा 12(1) का उद्देश्य डिफॉल्ट करने वाले किरायेदार को रेंट कंट्रोल कोर्ट के समक्ष बेदखली के लिए आवेदन करने के अधिकार से वंचित करना या रेंट कंट्रोल कोर्ट द्वारा किए गए किसी भी आदेश के खिलाफ अपील करने से तब तक रोकना था, जब तक कि वह मकान मालिक को भुगतान नहीं करता है, या किराया नियंत्रण कोर्ट या अपीलीय प्राधिकारी के पास स्वीकृत किराए के सभी बकाया, भुगतान या जमा की तारीख तक जमा नहीं करता, और किराये का भुगतान करना या किसी भी किराए को जमा करना जारी नहीं रखता है जो बाद में संबंधित प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही समाप्त होने तक भवन के संबंध में देय हो सकता है।

यह भी पाया गया कि धारा 12(1) के तहत एक किरायेदार की देनदारी भुगतान या जमा की तारीख तक, भवन के संबंध में किरायेदार द्वारा स्वीकार किए गए किराए के सभी बकाया तक सीमित है, और वह इसका भुगतान करना जारी रखेगा, जो बाद में भवन के संबंध में देय हो सकता है, जब तक कि रेंट कंट्रोल कोर्ट या अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती, जैसा भी मामला हो।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों पर भरोसा जताया गया था, जहां यह माना गया था कि अनुच्छेद 227 के तहत अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग करते हुए, किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के आदेश में हाईकोर्ट तभी हस्तक्षेप कर सकता है, जब कोर्ट या ट्रिब्यूनल या अधीनस्थ कोर्ट के आदेश में स्पष्ट विकृति रही हो या जहां न्याय नहीं हुआ हो या प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया हो और इस कोर्ट का अधिकार क्षेत्र केवल पर्यवेक्षी प्रकृति का है, न कि अपीलीय अदालत का।

इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि मामले में अनुच्छेद 227 के तहत हस्तक्षेप की मांग की गई थी, क्योंकि रेंट कंट्रोल कोर्ट ने धारा 12(1) के तहत प्रावधानों को लागू करते हुए इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन में एक आदेश पारित करने में एक स्पष्ट त्रुटि की थी। इसलिए आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रेजी जॉर्ज, नसीर मोइदु, बिनॉय डेविस और साईशंकर एस. पेश हुए। अधिवक्ता पी.जी. जयशंकर, पी.के. रेशमा, रेवती पी. मनोहरन, एस. राजीव और सजना वी.एच प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित हुए।


केस टाइटल: केवी शिराज बनाम बिन्नी एम्माटी

साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (केरल) 319

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