तलाशी के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विभाग की अपील खारिज की
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने विभाग की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि तलाशी के दौरान कोई आपत्तिजनक दस्तावेज नहीं मिला।
जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस प्रकाश चंद्र गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि अपील में दिए गए आदेश में ऐसी कोई अवैधता नहीं है, जो कानून के प्रस्तावित पर्याप्त प्रश्न को उल्लेख करे।
विभाग ने इस मुद्दे को उठाया कि क्या तलाशी के दौरान जब्त किए गए किसी भी आपत्तिजनक दस्तावेजों के अभाव में निर्धारण अधिकारी इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 153 ए के तहत गैर-निरंतर मूल्यांकन आदेशों को जोड़ने के लिए न्यायोचित है।
सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील आकलन अधिकारी द्वारा अनुमानित आधार पर उत्पादन लेने और अनुमानित आय की गणना करने के लिए आय में वृद्धि के विरुद्ध निर्देशित की गई।
जोड़ का योग तलाशी के दौरान पाई गई किसी भी आपत्तिजनक सामग्री पर आधारित नहीं था।
अदालत ने विभाग की अपील खारिज कर दिया, क्योंकि मामले में कानून का कोई ठोस सवाल नहीं था।
केस टाइटल: पीसीआईटी बनाम मैसर्स ग्रेट गैलियन वेंचर्स लिमिटेड
साइटेशन: आईटीए नंबर 222/2022
दिनांक: 02.02.2023
अपीलकर्ता के वकील: एडवोकेट वीना मांडलिक और प्रतिवादी के वकील: इब्राहिम कन्नोदवाला
ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें