कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री के खिलाफ कोई नया मुकदमा नहीं, समाधान सीधे तौर पर उपलब्ध नहीं, चालाकी से मसौदा तैयार करके अप्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ नहीं उठाया जा सकता: पटना हाईकोर्ट

Update: 2023-10-18 06:44 GMT

पटना हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी उपाय, यदि प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं हैं तो चतुराईपूर्ण प्रारूपण के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से नहीं मांगे जा सकते।

जस्टिस सुनील दत्त मिश्रा ने कहा,

“इसमें कोई विवाद नहीं है कि वादी ने आदेश XXIII नियम 3 ए सीपीसी के तहत संबंधित न्यायालय के समक्ष पहले ही आवेदन दायर कर दिया है, जिसने कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री रद्द करने के लिए उक्त डिक्री पारित की। इस प्रकार, वादी पहले ही इसका लाभ उठा चुका है। कानून में उचित उपाय उपलब्ध है, जो उपाय प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं है, उसका चतुराईपूर्ण आलेखन द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से लाभ नहीं उठाया जा सकता। नया मुकदमा दायर करना, जो काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री को अमान्य घोषित करने पर आधारित है, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, खासकर जब उचित उपाय पहले ही प्राप्त किया जा चुका हो। ”

उपरोक्त फैसला टाइटल विभाजन मुकदमे में सब जज- VI, पटना द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर सिविल पुनर्विचार आवेदन में आया। इस आवेदन के तहत निचली अदालत ने आदेश VII नियम 11 और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के तहत दायर याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया था।

मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के अनुसार, वादी/याचिकाकर्ता ने टाइटल विभाजन मुकदमा शुरू किया, जबकि प्रतिवादी ने संयुक्त परिवार की संपत्तियों के संबंध में विभाजन मुकदमा दायर किया। प्रतिवादियों ने अपनी मां, वादी और उसकी बहनों को अपने उचित शेयरों का दावा न करने के लिए राजी किया और वादी को जीवन भर सम्मान के साथ समर्थन देने और बनाए रखने का वादा किया।

समझौता याचिका का मसौदा तैयार किया गया, जिससे संपत्ति का विभाजन मुख्य रूप से प्रतिवादियों के बीच हो गया। इस समझौते के आधार पर कोर्ट ने बंटवारे का फैसला सुनाया। वादी को 1634 वर्ग फुट भूमि और एक दुकान से किराया वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। हालांकि, प्रतिवादी समर्थन और भरण-पोषण के अपने वादे को पूरा करने में विफल रहे। वादी को अपने मेडिकल खर्चों और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद ही छोड़ दिया गया। अंततः उसे प्रतिवादियों के खिलाफ भरण-पोषण का मामला दायर करना पड़ा और जीवित रहने के लिए लोन लेना पड़ा। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बंटवारे में मिली जमीन बेचनी पड़ी।

वादी ने तर्क दिया कि पहले का डिक्री अमान्य है, यह दावा करते हुए कि यह प्रतिवादियों द्वारा, उसके और अदालत दोनों द्वारा, धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया। इन दावों के बावजूद, अदालत ने विस्तृत आदेश में मामला खारिज कर दिया।

न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि कॉम्प्रोमाइज डिक्री की वैधता के गुणों में गहराई से जाने के लिए बाध्य नहीं है, विशेष रूप से धोखाधड़ी या अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता के संबंध में। न्यायालय के समक्ष एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या नया मुकदमा स्वीकार्य है।

न्यायालय ने कहा,

“केवल चतुराईपूर्ण मसौदा तैयार करने से वादी को मुकदमे को चलने योग्य बनाने की अनुमति नहीं मिलेगी, जो अन्यथा चलने योग्य नहीं है। वादी ने यह जानते हुए भी पहले ही संबंधित न्यायालय के समक्ष कॉम्प्रोमाइज डिक्री को चुनौती देने वाला विविध मामला दाखिल कर दिया था।”

न्यायालय ने वादी के इस तर्क के संबंध में असहमति जताई कि मूल मुकदमे में विशेष रूप से कॉम्प्रोमाइज डिक्री रद्द करने का अनुरोध नहीं किया गया, बल्कि संपत्ति विभाजन पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें पाया गया कि मुकदमा अनिवार्य रूप से पिछले विभाजन डिक्री की शून्यता और इसमें शामिल किसी भी पक्षकार के लिए कानूनी स्थिति की कमी का मुकाबला कर रहा था।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कोई पक्ष किसी समझौते पर आधारित सहमति डिक्री को गैरकानूनी (अमान्य करने योग्य) मानकर चुनौती देना चाहता है तो उन्हें उसी न्यायालय से संपर्क करना होगा, जिसने समझौते को दर्ज किया है। सहमति डिक्री को चुनौती देने के लिए अलग मुकदमा दायर करना अनुचित माना गया।

न्यायालय ने तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और पक्षकारों की ओर से प्रस्तुतियां और कानूनी स्थिति पर विचार करते हुए माना कि मुकदमा आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत खारिज किया जा सकता है, क्योंकि यह सुनवाई योग्य नहीं है। तदनुसार, सिविल पुनर्विचार याचिका की अनुमति दी गई।

याचिकाकर्ताओं के लिए वकील: गणपति त्रिवेदी, अविनाश कुमार, कुमार सत्यकीर्ति और प्रतिवादी/प्रतिवादियों के लिए वकील: जे.एस. अरोड़ा, मनोज कुमार और रवि भाटिया।

केस टाइटल: डॉ. शंकर प्रसाद बनाम लक्ष्मी देवी एवं अन्य

केस नंबर: सिविल रिवीजन नंबर 93/2017

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