'जनता के पैसे से वकील कोई एलीट सोसायटी नहीं बना सकते': मद्रास हाईकोर्ट ने मद्रास बार एसोसिएशन को बिना किसी भेदभाव के सदस्यता देने का निर्देश दिया

Update: 2023-06-23 07:43 GMT

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कठोर बाई-लॉज के कारण मद्रास बार एसो‌सिएशन को कड़ी फटकार लगाई। उन उप-नियमों के कारण एक सामान्य वकील के लिए एसोसिएशन का सदस्य बनना बहुत मुश्किल है। अदालत ने एसोसिएशन को सीनियर एडवोकेट एलीफैंट जी राजेंद्रन को 2012 में उनके बेटे को एक सीनियर एडवोकेट द्वारा पीने का पानी देने से इनकार करने के मामल में मुआवजे के रूप में पांच लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।

जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि एसोसिएशन के उपनियम इस तरह से तैयार किए गए हैं कि सामान्य अधिवक्ताओं को सदस्यता प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ग भेदभाव होता है।

अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि एसोसिएशन अदालत परिसर के अंदर काम कर रही है और मुफ्त बिजली सहित सभी लाभों का आनंद ले रही है, इसलिए सार्वजनिक पैसे का उपयोग करके इस प्रकार के अभिजात्य वर्ग की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

कोर्ट ने कहा,

“वकीलों के समूह के भीतर एक विशिष्ट समुदाय बनाना 'एसोसिएशन के अधिकार' के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ सकता है। हालांकि, सार्वजनिक परिसर या करदाताओं के पैसे का उपयोग किए बिना, ऐसे एसो‌‌सिएशन का गठन हाईकोर्ट परिसर के बाहर किया जा सकता है। सार्वजनिक परिसर में इस तरह के भेदभाव की अनुमति नहीं है और यह न केवल हृदय विदारक समस्याएं पैदा करेगा बल्कि हमारे महान राष्ट्र के नागरिकों के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन होगा।''

मौजूदा मामला सीनियर एडवोकेट एलीफैंट राजेंद्रन द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उनके बेटे नील राशन को एक अन्य वरिष्ठ वकील श्री पीएच पांडियन द्वारा एमबीए हॉल में पानी पीने से रोका गया था। राजेंद्रन ने तर्क दिया कि चूंकि एसोसिएशन जनता के पैसे पर काम कर रही है, इसलिए अन्य प्रैक्टिसिंग वकीलों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन की कार्रवाई भेदभावपूर्ण थी और वकीलों को सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करने से वंचित कर दिया गया था।

अन्य बातों के अलावा, राजेंद्रन ने यह भी तर्क दिया कि एसोसिएशन ने सदस्यों को स्वीकार करते समय पारदर्शी और लोकतांत्रिक मानदंड/दिशानिर्देश का पालन नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि मद्रास हाईकोर्ट के उच्च-सुरक्षा क्षेत्र के भीतर बैठकों, पार्टियों आदि की मेजबानी करने वाली एसोसिएशन की कार्रवाई ने हाईकोर्ट के लिए खतरा पैदा कर दिया है। उन्होंने अदालत के ध्यान में भेदभाव के विभिन्न उदाहरण भी लाए जहां एसोसिएशन ने मनमाने ढंग से और भेदभावपूर्ण तरीके से विभिन्न व्यक्तियों के सदस्यता आवेदन पर विचार नहीं किया।

दूसरी ओर, एसोसिएशन ने ऐसे सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि पीने का पानी देने से इनकार करने की घटना गलत थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि एसोसिएशन ने तब से प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के उपयोग के लिए दो पानी के डिब्बे लगाए हैं। एसोसिएशन द्वारा हाईकोर्ट और सामान्य रूप से किए गए सभी योगदानों का हवाला देते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि मामला बंद किया जा सकता है क्योंकि वरिष्ठ वकील और याचिकाकर्ता का बेटा दोनों अब नहीं रहे।

इस पर अदालत ने कहा कि सामाजिक मुद्दे व्यक्तियों के साथ खत्म नहीं होते हैं और देश के भविष्य के हित में सामाजिक मुद्दों का समाधान करना आवश्यक है। अदालत ने कहा कि ऐसे मुद्दों को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि ये भविष्य के वकीलों को प्रभावित करेंगे जो न्याय वितरण प्रणाली के विकास के लिए आवश्यक हैं। अदालत ने यह भी कहा कि यह न्यायिक संस्थानों का प्राथमिक कर्तव्य है कि वे सभी प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को एक अनुकूल माहौल प्रदान करें जिससे उन्हें न्यायिक प्रणाली पर अत्यधिक भरोसा हो सके।

अदालत ने कहा,

“हम भावी पीढ़ी के वकीलों के लिए एक बुरी मिसाल नहीं छोड़ सकते। न्यायाधीश यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं कि किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाए और न्याय वितरण प्रणाली की प्रक्रिया में वकीलों और वादियों के मन में विश्वास और आराम पैदा करने के लिए निष्पक्ष प्रणाली कायम रहे।''

ह देखते हुए कि प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को केवल सदस्यता के आधार पर पीने के पानी तक पहुंच से वंचित नहीं किया जा सकता है, अदालत ने कहा कि वर्तमान मामला खेदजनक है और बार और बेंच दोनों को ऐसी तुच्छ और अनुचित स्थितियों से बचना चाहिए।

“इतने ज्वलंत इतिहास वाले पेशे में, कम से कम कहें तो वर्तमान किस्म की घटनाओं को देखना खेदजनक है। वकील न्याय प्रशासन में न्यायालय के अधिकारी होते हैं। बेंच और साथ ही बार को अनुचित स्थितियों और तुच्छ मुद्दों से बचना होगा जो न्याय के उद्देश्य में बाधा डालते हैं और किसी के हित में नहीं हैं।"

केस टाइटल: एलीफैंट जी राजेंद्रन बनाम रजिस्ट्रार जनरल और अन्य

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (मद्रास) 171

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